खरीफ की फसल की बुआई का काम तेजी से हो रहा है. वहीं देश में कुछ इलाकों में जहां बहुत अधिक बारिश हो रही है वहीं कुछ इलाकों में बारिश अब तक न के बराबर हुइ है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. इस योजना का लाभ उठा कर किसान किसी कारण से फसल खराब होने पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं. आइये जानते हैं इस योजना के बारे में.

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देश भर में बीमा कंपनियों का किया गया है चयन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर में बीमा कंपनियों का चयन किया गया है जो किसानों को उनकी फसल का बीमा उपलब्ध कराती हैं. बीमा कंपनी राज्य सरकार के फसल उत्पादन के आंकड़े और मौसम के आंकड़ों के जरिए बीमा दावों का आंकलन करती है. बीमा कंपनी आंकलन कर के दावे की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे भेज देती है.

21 दिनों में देना होता है दावे का भुगतान

सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है कि फसल बीमा योजना के तहत आंकड़े मिलने के 21 दिनों के अंदर किसानों के दावे का बीमा कंपनियों को भुगतान करना होता है. यदि दावे का भुगतान करने में बीमा कंपनी 21 दिन से अधिक देरी करती है उसे 12 फीसदी की वार्षिक दर से दंड का भुगतान करना पड़ता है.

31 जुलाई है बीमा काराने की अंतिम तारीख

जो भी बीमा किसान अपनी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा लेना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने नजदीकी बैंक, जनसेवा केंद्र, बीमा एजेंट या सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए. खरीफ की फसल के लिए बीमा काराने की अंतिम तिथि ज्यादातर राज्यों में 31 जुलाई है.