LIC Pension: जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन के नियमों में बदलाव किया है. 26 हजार पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है. अब कर्मचारी के नाम से मिलने वाली फैमिली पेंशन की सीमा बढ़ा दी गई है. अब अगर नौकरी के दौरान LIC कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ज्यादा पेंशन मिलेगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग ने 11 सितंबर, 2023 को इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 39 के उप-नियम (1) में, खंड (ग) के स्थान अब ये खंड रखा जाएगा,-

सेवा से रिटायरमेंट के बाद और मृत्यु की तारीख को अगर वह पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा हो, मृतक का परिवार उस फैमिली पेंशन का हकदार होगा जिसकी रकम का अवधारण वेतन के 330 प्रतिशत और भत्तों के 30 प्रतिशत के समान दर पर भविष्य निधि के अंशदान के लिए गणना की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं जाती है. और किसी भी दशा में, फैमिली पेंशन बोर्ड की ओर से समय-समय पर आधारित न्यूनतम फैमिली पेंशन की रकम से कम नहीं होगी.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें