आमतौर पर हम यही मानकर चलते हैं कि कर्मचारी भविष्‍य निधि यानी EPF से पैसे निकालने पर टैक्‍स नहीं देना होगा. हालांकि, इसकी भी कुछ शर्तें हैं. हो सकता है कि आपको EPF से पैसे निकालने पर इनकम टैक्‍स देना पड़े. आइए जानते हैं कि EPF से पैसे निकलने पर आखिर टैक्‍स का भुगतान कब करना होता है.

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EPF से पैसे निकालने पर कब नहीं देना होता टैक्‍स

टैक्‍स और इन्‍वेस्‍टमेंट एक्‍सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, अगर आप जरूरी कारणों से अपने EPF खाते से पैसे निकालते हैं तो इस पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है. अगर आपकी नौकरी चली जाती है और बेरोजगारी की दौर में एक निश्चित समय बाद आप EPF से पैसे निकालते है तब भी आपको टैक्‍स नहीं देना होगा. लेकिन इसकी शर्त यह है कि EPF खाते में आपका योगदान कम से कम पांच साल का होना चाहिए. जैन कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आप EPF में किसी एक ही नियोक्‍ता के तहत अपना योगदान करें.

अगर आप पांच साल के बीच नौकरी बदलते हैं और दूसरे एंप्‍लॉयर के यहां आप अपना EPF अकाउंट ट्रांसफर करवा लेते हैं और इस प्रकार पांच साल पूरे कर लेते हैं तब भी EPF से पैसे निकालने पर आपको टैक्‍स नहीं देना होगा.

EPF से पैसे निकालने पर कब देना होगा है टैक्‍स

जैन कहते हैं कि अगर आप पांच साल से पैसे अपने EPF खाते से पैसे निकालते हैं तो जिस साल आप पैसों की निकासी करते हैं उस साल आपको टैक्‍स देना होगा. हालांकि, अगर नौकरी खत्‍म होने की वजह से या कर्मचारी के बीमार होने के कारण या फिर कंपनी बंद होने के कारण यदि आप EPF से पैसे निकालते हैं तो आपको कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. इसी प्रकार, अगर आप EPF से पैसे निकालकर उन पूरे पैसों का निवेश नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी NPS में करते हैं तब भी आपको कोई टैक्‍स देने की जरूरत नहीं होगी.