नई दिल्‍ली : देश के कुशल युवाओं और छोटे कारोबारियों को अपना व्‍यवसाय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की. ये योजना वैसे लोगों के लिए ज्‍यादा उपयोगी है जिन्‍हें बैंकों के नियम पूरा न कर पाने की वजह से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज नहीं मिल पाता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत हर वैसा व्‍यक्ति लोन ले सकता है जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या जिसके पास पार्टनरशिप के दस्‍तावेज हैं.

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PMMY के तहत छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को लोन की सुविधा तीन चरणों में दी गई है.

  • शिशु लोन योजना : इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मुद्रा योजना के तहत लिया जा सकता है.
  • किशोर लोन योजना : इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपये तक होती है.
  • तरुण लोन योजना : इसके तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.

किन्‍हें मिल सकता है PMMY के तहत लोन

यह योजना सिर्फ छोटे व्‍यापारियों और कारोबारियों के लिए है. अगर आप लार्ज स्‍केल पर बिजनेस करते हैं तो आप इस योजना के तहत कर्ज लेने के पात्र नहीं हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिक्षा या घर की खरीदारी के लिए भी लोन नहीं लिया जा सकता है. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर-निगमित लघु व्यवसाय घटक (एनसीएसबीएस), जिनमें ऐसी लाखों प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं उन्‍हें मुद्रा योजना के तहत कर्ज मिल सकता है.

मुद्रा ऋण लेने की पात्रता क्या है?

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रोसेसिंग, कारोबार या सर्विसेंज सेक्‍टर वाली व्यवसाय योजना हो और जिसे 10 लाख से कम की लोन की आवश्‍यकता हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत लोन ले सकता है। ऐसे व्‍यक्ति मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, छोटी वित्त संस्था या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकते हैं. PMMY के अंतर्गत ऋण लेने के लिए कर्जदाता एजेंसी के सामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन करना पड़ सकता है. कर्ज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार तय होती हैं.

कहां से मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जैसे पीएसयू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, छोटी वित्त संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध होगी. 08 अप्रैल 2015 के बाद से गैर-कृषि क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख रुपये तक के सभी लोन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा.