Kaam Ki baat: टैक्स की प्लानिंग हो गई. बचत भी कर ली. लेकिन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई काम ऐसे हैं, जो अभी नहीं निपटाए तो कभी नहीं. मौका चूक गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे कई काम हैं जो आपको 31 मार्च तक निपटाने हैं. बस दो दिन बचे हैं. इनमें बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई काम शामिल हैं. 

1. आधार-पैन लिंक (Aadhaar Pan Link) करा लें

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आधार को पैन (Aadhaar Pan Link) के साथ लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 है. अगर आपने 31 मार्च तक पैन को आधार (Aadhaar Pan Link) से नहीं लिंक तो यह अवैध (इनएक्टिव) करार कर दिया जाएगा. इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है. वहीं, अगर किसी के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी इनकम पर 20% TDS काटेगा.

2. इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश

इनकम टैक्स छूट के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च से पहले निवेश करना होता है. इस फाइनेंशियल ईयर में फायदा लेने के लिए भी 31 मार्च तक निवेश करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट ली जा सकती है.

3. लेट और रिवाइज्‍ड रिटर्न फाइल करें

दूसरा महत्वपूर्ण काम भी आपके फाइनेंस से जुड़ा है. 2019-20 के लिए लेट या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन भी 31 मार्च 2022 है. किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्‍म होने के बाद लेट रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए टैक्सपेयर को 10 हजार रुपए की पेनाल्‍टी चुकानी पड़ती है. रिवाइज्‍ड रिटर्न तब फाइल किया जाता है, जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो गई हो और आयकर विभाग ने इस पर नोटिस जारी किया हो. लेट इनकम टैक्स रिटर्न IT Act, 1961 के सेक्‍शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है. वहीं, रिवाइज्‍ड ITR को सेक्‍शन 139(5) के तहत फाइल होता है. 

4. मिनिमम अमाउंट जमा करना है जरूरी

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च बहुत अहम है. एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम बैलेंस अकाउंट में डालना बहुत जरूरी होता है. अगर वित्त वर्ष में एक बार भी पैसा नहीं डाला है तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है. इसलिए 31 मार्च से पहले इनमें निवेश जरूर कर दें. अकाउंट को दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको पेनाल्टी देनी होगी. नियमों के अनुसार, एक वित्त वर्ष एक बार निवेश जरूरी है.

5. मार्केट से बुक करें प्रॉफिट

अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं या फिर इससे जुड़े फंड्स में निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन पर LTCG लगता है. अगर आपको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक के फायदे पर टैक्स छूट उठाने का मौका है. लेकिन, इसके लिए 31 मार्च तक प्रॉफिट बुक करना होगा. अगले वित्त वर्ष में इन फंड्स या स्टाक में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं.

6. बैंक और डीमैट अकाउंट की KYC

डीमैट और बैंक अकाउंट में 31 मार्च 2022 तक KYC अपडेट कराना जरूरी है. KYC में ग्राहकों को पैन कार्ड, एड्रेस के लिए आधार, पासपोर्ट को अपडेट करना होता है. नियम के मुताबिक, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है. अगर डीमैट अकाउंट की KYC नहीं हुई है तो डीमैट अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर कोई शेयर खरीदा है तो शेयर्स को अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. KYC पूरा होने और वेरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा.

7. स्मॉल सेविंग्स स्कीम से लिंक करें सेविंग्स बैंक अकाउंट

पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे मंथली सेविंग्स स्कीम (MIS), टाइम डिपॉजिट (Time deposit), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश करने वालों को 31 मार्च तक अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट लिंक करना है. अगर अकाउंट नहीं है तो खुलवा लें. ऐसा नहीं करने वालों को 1 अप्रैल से इन योजनाओं के ब्याज का पैसा सेविंग अकाउंट में ही मिलेगा. अब पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकेंगे. 

8. प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की स्कीम है. पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन (Home loan) के ब्याज में सब्सिडी (Subsidy) मिलती है. जो अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की होती है. अलग-अलग इनकम क्लास वालों को अलग-अलग सब्सिडी मिलती है. स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक ही मिलेगा.

9. PM Kisan स्कीम के लिए e-KYC

पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) का फायदा लेने वाले किसानों के लिए 31 मार्च की डेडलाइन जरूरी है. इस तारीख से पहले e-KYC कराना जरूरी है. 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान अकाउंट में KYC अपडेट नहीं किया, उन्हें योजना में मिलने वाली 2,000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी.

10. फॉर्म 12B जमा करें

1 अप्रैल 2021 के बाद नौकरी बदलने वालों को पुरानी कंपनी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को देनी होगी. 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है.