इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑनलाइन ई-असेसमेंट की नई सुविधा अगले महीने से शुरू होगी. इसमें एक खास प्रावधान किया गया है कि अगर किसी टैक्सपेयर के पास परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) या फिर ई-फाइलिंग अकाउंट नहीं होगा तो वह डिपार्टमेंट की ई-असेसमेंट सिस्टम का फायदा नहीं ले सकेगा. सीबीडीटी के ताजा इंस्ट्रक्शंस में यह जानकारी दी गई है.

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आपको बता दें कि सरकार ने 8 अक्टूबर से टैक्स रिटर्न का चेहरा रहित और नाम रहित ऑनलाइन असेसमेंट सुविधा शुरू करने जा रही है. सीबीडीटी ने कहा है कि ऐसे मामले जहां टैक्स ऑफिसर ने छापा मारा है और जिन मामलों को ‘‘असाधारण परिस्थिति’’ वाला बताया गया है, उन मामलों को भी इस नई चेहरा रहित असेसमेंट सिस्टम में शामिल नहीं किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम रिटर्न के असेसमेंट को दबाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये डिपार्टमेंट यह सिस्टम शुरू करेगा. कंप्यूटर सिस्टम से टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच आमना-सामना हुए बिना आगे बढ़ाने वाले इस सिस्टम को ई-असेसमेंट का नाम दिया गया है. इसमें आईटीआर की पूरी जांच ऑनलाइन होगी. टैक्स पेयर को किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

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इस बीच, शुक्रवार को सीबीडीटी ने इस नए सिस्टम से जिन लोगों को अलग रखा गया है उसके बारे में जानकारी दी और सर्कुलर भी जारी किया. इसमें कहा गया है कि जहां आईटीआर को डॉक्यूमेंट के रूप में दाखिल किया गया है और संबंधित टैक्स पेयर का अब तक ई-फाइलिंग अकाउंट नहीं है, पैन नहीं है, ऐसे मामले जहां प्रशासनिक मुश्किलें हैं, जटिल मामला है या फिर उसमें कुछ असाधारण परिस्थितियां हैं, ऐसे सभी मामलों को नई प्रणाली से अलग रखा जाएगा.