केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा हे कि आयकरदाताओं को जल्द ही पहले से भरे हुए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फॉर्म मिलेंगे जिससे उनके लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी. कर विभाग पहले से भरे आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म पर काम कर रहा है. यह प्रणाली नियोक्ता या किसी अन्य संस्था द्वारा स्रोत पर कर कटौती (TDS) के तहत काटे गए करों पर आधारित होगा.

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इनकम टैक्‍स विभाग के पास होती है TDS की जानकारी

चंद्रा ने कहा कि आपको पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म मिलेगा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि नियोक्‍ता और बैंकों द्वारा काटे गए स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जानकारी हमारे पास होती है. इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम इसे (रिटर्न फॉर्म को प्रोसेस करने का काम) बहुत तेज करना चाहते हैं, संभवत: एक दिन या एक सप्ताह में. इस प्रणाली पर भी काम चल रहा है और इसमें करीब एक साल का समय लग सकता है. ऐसे में आपको पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा और आप बता सकेंगे कि वह फार्म सही भरा है. आप की राय के बाद हम उसे स्वीकार करेंगे.

ITR फॉर्म की जटिलता के कारण रिटर्न दाखिल न करने वालों को होगी सहूलियत

पहले से भरे हुए नए ITR फॉर्म उनलोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्‍साहित करेगा जो इसकी प्रक्रिया की जटिलता से दूर भागते हैं. यह इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के प्रयासों का एक हिस्‍सा है कि आयकरदाताओं को आसान इंटरफेस उपलब्‍ध कराया जाए. डिपार्टमेंट का यह कदम यह भी प्रदर्शित करता है वह थर्ड पार्टीज से करदाताओं की प्रोफाइल और डेटा इकट्ठा कर रहा है और इस प्रकार कर चोरी पर भी अंकुश लगेगा.