ITR Filing: भारी-भरकम जुर्माने से बचना है तो 31 जुलाई से पहले कर लें ये काम- चेक करें डिटेल्स
Income tax return दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म-16 या फिर 16 A की जरूरत होगी.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. ऐसे में ध्यान दें कि Tax deducted at source (TDS) फाइल करना भी बेहद जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ITR फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स की ऑनलाइन वेबसाइट का लाभ उठा सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए AIS/TIS की भी शुरुआत की गई है.
1 लाख तक का देना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आप TDS का रिटर्न फाइल करने में कोई चूक करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर दिन 200 रुपए लेट फीस वसूलता है. ऐसे में ग्राहकों को रिटर्न भरते समय सबसे पहले तो लेट होने की पेनल्टी देनी होती है. उसके बाद जुर्माना लगाया जाता है. टीडीएस फाइलिंग से जुड़ी चूक के मामले में अयाकर विभाग द्वारा न्यूनतम 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऐसे करें बचाव
इसके लिए आपको टीडीएस का रिटर्न समय रहते भरना जरूरी है. ITR में आपको टीडीएस का रिटर्न हर क्वार्टरली यानी कि तिमाही भरना होता है. TDS का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. टीडीएस का रिट्र अप्रैल-जून तिमाही में 31 जुलाई तक, जुलाई-सिंतबर तिमाही में 31 अक्तूबर तक, अक्तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही का रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना होता है.
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इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म-16 या फिर 16 A की जरूरत होगी. यह आपकी किसी भी तरह की इनकम पर टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट होता है. इसमें डिटेल में बताया जाता है जहां COMPANY ने कर्मचारी के लिए टैक्स भरा होता है.