ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं मिला पूरा पैसा? जानिए क्या हो सकते हैं इसके कारण
ITR Filing: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और आपको फिर भी पूरा पैसा नहीं मिला है, तो आपको इसके लिए रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट दाखिल करना होती है.
अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न का अमाउंट सही समय पर चाहिए तो इसके लिए जरूरी है समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना. अभी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक भरा जा सकता है. कई बार लोग डेडलाइन का इन्तजार करते हैं और ITR फाइल करने में देर करते हैं ऐसे में रिटर्न भी देर से हासिल होता है. इसके अलावा अगर आपको इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने के बाद भी पूरा अमाउंट वापस नहीं मिला है तो इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.
पोर्टल से जुड़ी समस्या
कई बार देखने में आता है कि ITR फाइल करते समय ई-पोर्टल पर तकनीकी समस्या आ जाती है. जिसके कारण ITR भरने में समस्या तो आती ही है. साथ ही कई बार यूजर का डेटा फेच नहीं हो पाता है. अगर आपके साथ भी ITR भरते समय ऐसा कुछ हुआ था, तो हो सकता है कि इसी कारण से आपको ही पूरा फंड रिसीव न हुआ हो. लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसे में किया क्या जाए. तो ऐसी कंडीशन में आपको रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट दाखिल करना होगी. यह रिक्वेस्ट तब दाखिल की जाती है जब आपकी तरफ से ITR फाइल करने में गलती नहीं हुई थी लेकिन फिर आपको मिलने वाला अमाउंट कम था.
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टैक्स क्रेडिट में फर्क
टैक्स क्रेडिट में फर्क होना भी इसकी एक वजह हो सकता है. कई बार फॉर्म 26AS के टीडीएस क्रेडिट में देर हो जाने के कारण और नए पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग करते समय पैसा ठीक से फेच नहीं हो पता है. ऐसे में हो सकता है कि आपके टैक्स रिटर्न की जानकारी जुड़ न पाई हो. तब भी आपका रिफंड कम हो सकता है. इसके लिए यूजर को रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट दर्ज करना होता है.