Insurance Companies: इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अहम खबर है. इंश्‍योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने इंश्‍योरेंस कंपनियों के खर्चे के मैनेजमेंट पर लिमिट तय की है. साथ ही कमीशन पर सेगमेंट लिमिट हटाई है. इरडा ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. नए नियम 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा. 

कमीशन पर सेगमेंट लिमिट हटाई

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इरडा की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, नियामक ने कमीशन पर सेगमेंट लिमिट हटा दी है. नए नियमों के मुताबिक, जनरल इंश्योरेंस कंपनी कुल 30 फीसदी कमीशन दे सकती है. अपने सभी सेग्मेंट मिलाकर और हेल्थ 35% लिमिट है. पूरी कमीशन की एक लिमिट है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक,पॉलिसी बिक्री पर सिंगल लिमिट लगाई गई है. यानी, ऑपरेशन और कमीशन का खर्च अलग-अलग जोड़ने की बजाय एक साथ इसी लिमिट में रखना होगा. निजी कंपनियां कमीशन और विज्ञापन पर खर्च बढ़ा सकेंगी.