बीमा रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. इनके तहत बीमा पॉलिसी की सभी मोटी जानकारी सिंगल पेज में देनी होगी. IRDAI की तरफ से बनाए ये नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे. IRDAI का मानना है कि बीमा पॉलिसी की नियम-शर्तें साफ और सरल भाषा में होने से उसे समझना आसान होता है. अभी बीमा कंपनियां जो जानकारी देती हैं, वह काफी बिखरी हुई और कानूनी भाषा में होती है.

नियम-शर्तें हों आसान भाषा में

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IRDAI के अनुसार यह जरूरी है कि एक पॉलिसीहोल्डर अपनी उस पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझ सके, जिसे उसने खरीदा है. एक पॉलिसी डॉक्युमेंट में बहुत सारी लीगल बातें होती हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि वह दस्तावेज आसान भाषा में हो और साथ ही जरूरी जानकारी मुहैया कराता हो.

नियामक को मिल रही थीं काफी शिकायतें

बीमा रेगुलेटर IRDAI ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया है. नियामक को कई शिकायतें आ रही थीं और उनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही थी. इन शिकायतों में नियामक ने पाया कि इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसीहोल्डर के बीच कई कनफ्यूजन हैं. यही वजह है कि पॉलिसी की जानकारी को आसान भाषा में देने के लिए कहा गया है. यह रिवाइज्ड कस्टमर इनफॉर्मेशन शीट यानी सीआईएस (CIS) को 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा.

स्थानीय भाषा में भी देनी होगी पॉलिसी!

निर्देशों के तहत इंश्योरेंस कंपनी, बिचौलिए और एजेंट्स को कस्टमर इनफॉर्मेशन शीट सभी पॉलिसीहोल्डर्स को भेजनी  होगी और उनके फिजिटल या डिजिटल स्वीकृति लेनी होगी. साथ ही इस शीट को स्थानीय भाषा में भी मुहैया कराना होगा, अगर ग्राहक अपनी भाषा में पॉलिसी की मांग करता है. सीआईएस का न्यूनतम फॉन्ट साइज 12 और फॉन्ट स्टाइल एरियल होना चाहिए.