PoS के तहत बेचे जाएंगी सूक्ष्म बीमा योजनाएं, IRDAI ने दी मंजूरी
बीमा कंपनियों ने उत्पाद के नाम से पहले ‘पीओएस’ का नाम हटाए जाने का आग्रह किया था, जिसे मान लिया गया.
बीमा नियामक इरडा ने प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) बिक्री स्थान के माध्यम से सभी सूक्ष्म बीमा उत्पादों के वितरण की छूट दी है. जनता के बीच बीमा का विस्तार करने के उद्येश्य से यह फैसला किया गया है.
इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा योजनाओं की एक नई श्रेणी बनाई है जिसे सूक्ष्म बीमा उत्पाद के रुप में वर्गीकृत किया गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को लोगों को भी बीमा कवच का लाभ मिल सके.
इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनियों ने उत्पाद के नाम से पहले ‘पीओएस’ का नाम हटाए जाने का आग्रह किया था. उनके इस आग्रह को मान लिया गया है.
सूक्ष्म बीमा योजना
सूक्ष्म बीमा योजना के तहत पचास हजार रुपये या इससे कम राशि के सामान्य जीवन बीमा कार्यक्रम आते हैं. बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने तथा अधिकांश लोगों को बीमा कवर में आने के मकसद ने इन्हें शुरू किया गया है. इनमें अधिकांश कृषि बीमा उत्पाद भी आते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीमा का लाभ पहुंचाने के मकसद से माइक्रो इंश्योरेंस योजना शुरू की गई थी.