कहते हैं बूंद-बूंद से सागर बनता है. यही नियम निवेश को लेकर भी लागू होता है. ये जरूरी नहीं कि हर बार निवेश बड़ी रकम से ही किया जाए. अगर आपकी इनकम बहुत ज्‍यादा नहीं है, तो आप छोटी सी राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और कुछ समय बाद बड़ी राशि जोड़ सकते हैं. आज के समय में ऐसी तमाम स्‍कीम्‍स हैं जिनमें महज 500 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऐसी ही एक स्‍कीम सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana- SSY) है, जो भारत सरकार की ओर से बेटियों के भविष्‍य को बेहतर बनाने के लिए चलाई जाती है. इस स्‍कीम में सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं. अगर आप बेटी के पिता हैं और बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप इस स्‍कीम में उसके नाम खाता खुलवा सकते हैं. अगर आप सुकन्‍या समृद्धि योजना में हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी जमा कर देते हैं तो लाखों की रकम जोड़ सकते हैं, जिसे आप भविष्‍य में पड़ने वाली जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं. यहां जानिए कैसे-

ऐसे आपके निवेश से जुड़ेंगे लाखों

SSY स्‍कीम में 15 सालों तक निवेश करना होता है और 21 सालों में स्‍कीम मैच्‍योर होती है. मौजूदा समय में इस स्‍कीम पर 7.6 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. अगर आप इस स्‍कीम में हर महीने 500 रुपए का भी निवेश करते हैं तो साल भर में आपको 6000 रुपए निवेश करने होंगे और 15 सालों में आपके कुल 90 हजार रुपए खर्च होंगे. 15 से 21 साल के बीच आप कोई निवेश नहीं करेंगे, लेकिन आपके अमाउंट पर 7.6 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज जुड़ता रहेगा. 

इस तरह अगर SSY कैलकुलेटर के हिसाब से देखें तो आपके 90,000 रुपए के निवेश पर कुल 1,64,606 का ब्‍याज मिलेगा और मैच्‍योरिटी पर कुल रकम 2,54,606 रुपए मिलेगी. इस तरह मामूली‍ राशि का निवेश करके भी आप बेटी के लिए अच्‍छा खासा अमाउंट जोड़ सकते हैं और उसे बेटी की जरूरत के हिसाब से उसकी स्‍टडी या शादी आदि में खर्च कर सकते हैं.

2023 में निवेश करेंगे शुरु तो कब मैच्‍योर होगी स्‍कीम

अगर आप सुकन्‍या समृद्धि योजना में बेटी के नाम से साल 2023 में निवेश की शुरुआत करते हैं, तो 21 साल बाद आपको मैच्‍योरिटी की रकम मिलेगी. ऐसे में ये स्‍कीम साल 2044 में मैच्‍योर होगी. बता दें कि सुकन्‍या समृद्धि योजना में ब्याज की समीक्षा तिमाही के आधार पर होती है. इसमें इनकम टैक्‍स (Income tax) एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. अधिकतम 1.50 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.