SSY Calculator: ₹1000 के हर महीने के निवेश पर बढ़े हुए ब्याज के साथ मिलेगा कितना रिटर्न? यहां जानिए कैलकुलेशन
हाल ही में पोस्ट ऑफिस की तमाम स्माल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है. ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना का भी ब्याज बढ़ा दिया गया है.
बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana- SSY) चलाती है. ये ऐसी स्कीम है जिसमें बेटी के पिता सालाना कम से कम 250 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. इस स्कीम में कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलता है, ऐसे में निवेश किया गया पैसा तेजी से बढ़ता है. SSY में अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं. अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप इस स्कीम में उसके नाम खाता खुलवा सकते हैं.
हाल ही में पोस्ट ऑफिस की तमाम स्माल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है. ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना का भी ब्याज बढ़ा दिया गया है. अब इस स्कीम पर 7.6 फीसदी की बजाय 8 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलेगा. ऐसे में अगर आप बेटी के नाम से हर महीने ₹1000 का निवेश करते हैं, तो कितना रिटर्न मिलेगा? यहां जानिए कैलकुलेशन.
निवेश से कहीं ज्यादा मिलेगा ब्याज
नियम के हिसाब से SSY स्कीम में 15 सालों तक निवेश करना होता है और 21 सालों में स्कीम मैच्योर होती है. अगर आप हर महीने 1000 रुपए का निवेश इस स्कीम में करते हैं तो आपको सालाना 12,000 रुपए निवेश करने होंगे. इस तरह 15 सालों में आप कुल 1,80,000 रुपए का निवेश करेंगे. 15 से 21 साल के बीच आप कोई निवेश नहीं करेंगे, लेकिन आपके अमाउंट पर 8 फीसदी के हिसाब से ब्याज जुड़ता रहेगा.
अब अगर SSY कैलकुलेटर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके 1,80,000 रुपए के निवेश पर आपको 3,78,411 रुपए का तो ब्याज ही मिल जाएगा, जो आपके निवेश से कहीं ज्यादा है. ऐसे में मैच्योरिटी पर आपको 1,80,000 + 3,78,411 = 3,78,411 रुपए मिलेंगे. इस तरह मामूली राशि का निवेश करके भी आप बेटी के लिए अच्छा खासा अमाउंट जोड़ सकते हैं और उसे बेटी की जरूरत के हिसाब से उसकी स्टडी या शादी आदि में खर्च कर सकते हैं.
2023 में निवेश करेंगे शुरु तो कब मैच्योर होगी स्कीम
अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम से साल 2023 में निवेश की शुरुआत करते हैं, तो 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी की रकम मिलेगी. ऐसे में ये स्कीम साल 2044 में मैच्योर होगी. बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की समीक्षा तिमाही के आधार पर होती है. इसमें इनकम टैक्स (Income tax) एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. अधिकतम 1.50 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
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