PPF Withdrawal Rules: पीपीएफ विड्रॉल को लेकर क्या हैं नियम? निवेश किया है तो जान लें काम की बात
पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. यानी अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाया है तो आपको 15 साल तक इस स्कीम को जारी रखना होगा. लेकिन इसमें प्रीमैच्योर विड्रॉल और मैच्योरिटी पीरियड के बाद एक्सटेंशन का भी विकल्प होता है. यहां जानिए.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है. कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस स्कीम में निवेश कर सकता है. पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. यानी अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाया है तो आपको 15 साल तक इस स्कीम को जारी रखना होगा. इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हों, तभी इसमें निवेश करने में समझदारी है. उसके बाद ही स्कीम मैच्योर होगी. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें आंशिक निकासी और प्री-मैच्योर क्लोजर की भी सुविधा दी जाती है. यहां जानिए पीपीएफ विड्रॉल के नियम.
पीपीएफ विड्रॉल के नियम
- नियम के अनुसार पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर होता है. मैच्योरिटी पर आप पूरी रकम निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको उस बैंक शाखा या डाकघर में फॉर्म C जमा करना होगा, जहां आपका PPF अकाउंट है.
- अगर आप पीपीएफ से आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो 6 वर्ष बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको पीपीएफ से आंशिक निकासी की परमीशन मिल जाती है. अगर आप आंशिक विड्रॉल के लिए योग्य हैं तो 7वें वित्त वर्ष से अपनी राशि का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं.
- इसके अलावा अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी पीपीएफ अकाउंट को जारी रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकाउंट का एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में करवा सकते हैं. खाता विस्तार के मामले में दो विकल्प रहते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में अकाउंट एक्सटेंड किया जाना और दूसरा, बिना पैसा डाले अकाउंट एक्सटेंड करना.
- अगर एक्सटेंशन के बाद आप अपने निवेश को जारी रखना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले फॉर्म H जमा करना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है.
- वहीं अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं और न ही मैच्योरिटी के बाद रकम को निकालते हैं तो आपके अकाउंट का एक्सटेंशन अपने आप ही हो जाता है. लेकिन इसमें आप और योगदान नहीं कर सकते. इसका फायदा ये है कि आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है.
एक्सटेंशन के बाद विड्रॉल के नियम
पांच साल के एक्सटेंशन के बाद अगर आप खाते में कॉन्ट्रीब्यूशन को जारी रखे हैं, लेकिन आपको बीच में पैसा निकालने की जरूरत पड़ गई तो आप एक्सटेंशन पीरियड में जमा राशि का केवल 60% रकम ही निकाल सकते हैं. इसके अलावा, आप प्रति वर्ष केवल एक विड्रॉल कर सकते हैं.
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