NPS Rules: नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों के लिए नियमों कई बड़े बदलाव हो चुके हैं. पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) और भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एनपीएस इन्वेस्टर्स के लिए कई नियमों में संशोधन किया है. आपको आगे चलकर कोई मुश्किल न हो, इसके लिए इनकी जानकारी होनी चाहिए. हम आपको यहां चार ऐसे नियमों के बारे में बता रहे हैं जो हाल ही बदले गए हैं. ये नियम पहले ही लागू हैं, तो अगर आपको जरूर इनकी जानकारी होनी चाहिए.

Digital Life Certificate

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पेंशनर्स अब ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. हर साल पेंशनर्स को अपना पेंशन रिसीव करते रहने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. अब वो जीवन प्रमाण सर्विस के जरिए ये ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. इसके अलावा IRDAI ने बीमा कंपनियों को आधार से वेरिफाइड लाइफ सर्टिफिकेट लेने को कहा है.  

NPS नॉमिनेशन को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइंस

सरकारी और निजी दोनों ही कंपनियों में काम कर रहे इन्वेस्टर्स के लिए ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया बदल गई है. ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर नोडल ऑफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन को मंजूर करे या खारिज कर दे. लेकिन अगर वो आपके आवेदन पर 30 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपका आवेदन सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा और इसे मंजूर मान लिया जाएगा.

मैच्योरिटी पर एनुइटी के लिए नहीं भरना होगा अलग से फॉर्म 

IRDAI ने एनपीएस में निवेश आसान करने के लिए नियम बदला है. अब पेंशन फंड की मैच्योरिटी पर एनुइटी के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा.

क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा पेमेंट

एनपीएस अकाउंट में सब्सक्राइबर्स को ये सुविधा है कि वो अपने अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट का कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकते हैं. लेकिन अब टियर-2 अकाउंट के सब्सक्राइबर्स अपना कॉन्ट्रिब्यूशन क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं भर पाएंगे. टियर-2 अकाउंटहोल्डर्स को ये सुविधा मिलती रहेगी.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें