National Pension Systeme NPS Calculation: रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम चाहिए तो प्लानिंग कीजिए. रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) एक ऐसी प्लानिंग है जो आपकी नौकरी की शुरुआत होते ही शुरू हो जानी चाहिए. कई तरह के पेंशन प्लान रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा देते हैं. लेकिन, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) इन सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. इसमें न सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, बल्कि टैक्स छूट, रेगुलर इनकम और पेंशन जैसे कमाई के फीचर्स भी जुड़े हैं. इससे मंथली खर्च की चिंता नहीं रहती. सैलरी की तरह हर महीने आपके अकाउंट में रेगुलर इनकम के तौर पर नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा आता है.

150 रुपए से करें बचत की शुरुआत

  • मान लीजिए आपकी उम्र 21 की है. यहां से रोजाना 150 रुपए बचाना शुरू करें. महीने में निवेश 4,500 रुपए का होगा.
  • 60 की उम्र तक लगातार निवेश करना होगा, कुल 39 साल का निवेश. 
  • आप सालाना 54000 रुपए निवेश करेंगे और 39वें साल में योजना में 21.06 लाख रुपए जमा होंगे.
  • औसतन 10% का रिटर्न मिलता है तो मैच्योरिटी पर रकम 2.59 करोड़ रुपए होगी. 
  • इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो रिटायरमेंट पर आपकी 51,848 रुपए की मासिल पेंशन बनेगी.

39वें साल में ही एकमुश्त मिलेंगे 1.56 करोड़ रुपए

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NPS में 40 फीसदी एन्‍युटी का ऑप्शन होता है. ऐसे में सालाना एन्‍युटी रेट 6% पर रिटायरमेंट के बाद 1.56 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है. बाकी बची 1.04 करोड़ रुपए की रकम एन्‍युटी में जाएगी. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 51,848 रुपए की पेंशन मिलेगी. एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे उतनी ज्‍यादा पेंशन मिलेगी.

कैसे खुलवाया जा सकता है NPS अकाउंट?

  • NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2. 
  • टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. 
  • टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है. 
  • NPS टियर-1 अकाउंट खुलवाना के लिए 500 रुपए और टियर-2 अकाउंट के लिए न्यूनतम 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना होगा. पहले लिमिट 6,000 रुपए थी, जिसे घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया. 
  • 65 की उम्र तक निवेश कर सकते हैं.
  • NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है.
  • 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं.
  • अगर न्यूनतम सालाना निवेश नहीं किया जाता है तो खाते को फ्रीज कर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है.

ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं NPS अकाउंट

1. NPS अकाउंट खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com पर जाएं.

2. न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी डीटेल्स भरें. मोबाइल नंबर OTP से वेरिफाई होगा. बैंक अकाउंट की डीटेल्स भरें.

3. अपने पोर्टफोलियो और फंड का चुनाव करें. नाम भरें.

4. जिस बैंक अकाउंट की डीटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसिल चेक देना होगा. इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे.

5. पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट (PRN) नंबर जेनरेट हो जाएगा. पेमेंट की रसीद भी मिलेगी.

6. इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं. यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं. इससे केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी.

इनकम टैक्स छूट का मिलता है ज्यादा फायदा

NPS में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. NPS पर सेक्शन 80C की 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की और छूट ले सकते हैं. एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं.

क्या हैं दूसरे फायदे?

आप अपने NPS अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी लोकेशन को भी बदल सकते हैं. सब्सक्राइबर अपने एनपीएस खाते को मोबाइल एप्लिकेशन और सिस्टम के जरिए इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है. यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपके सभी काम घर बैठे हो जाएंगे. 

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