PM Suraksha Bima Yojana: बीमा योजनाएं आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा होनी चाहिए. देश में बहुत सी कंपनियां हैं जो तरह-तरह की बीमा पॉलिसी ऑफर करती हैं. केंद्र सरकार भी आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना चलाती है, जिसमें आप बस 20 रुपये में अपने परिवार के लिए मदद का इंतजाम कर सकते हैं. अगर किसी दुर्घटना में आपको कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार के पास आर्थिक सहारा रहेगा. केंद्र सरकार की योजना है- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana), जिसके तहत आपको 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है. आइए इसके बारे में और डीटेल्स जान लेते हैं.

कितना और कब इंश्योरेंस मिलता है (PMSBY Scheme Benefits)

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PMSBY के तहत पॉलिसीहोल्डर को 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है. यह रकम पॉलिसीहोल्डर के परिवार को मिलता है. इसमें प्रावधान है कि पॉलिसीहोल्डर की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है. वहीं, अगर किसी दुर्घटना में पॉलिसीहोल्डर आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है.

क्या हैं शर्तें और प्रीमियम भरने का तरीका (PMSBY Eligibility and Premium)

इस स्कीम के लिए 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है. इस स्कीम के तहत एक बार ही प्रीमियम देना होता है. यह प्रीमियम ऑटो डेबिट है. यानी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो साल में एक बार, 31 मई को, आपके अकाउंट से अपने आप 20 रुपये कट जाते हैं. यह पॉलिसी 1 जून से 31 मई तक वैलिड रहती है. प्रीमियम 31 मई को कटता है और फिर पॉलिसी अगले एक साल के लिए अपने आप रिन्यू हो जाती है. पहले यह प्रीमियम 12 रुपये था, लेकिन जून, 2022 में इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई (How to Apply for PMSBY)

बहुत से सरकारी और निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इस सरकारी योजना में इंश्योरंस प्लान देती हैं. आप वहां जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बीमा एजेंट और बीमा मित्र से संपर्क करके भी इसके लिए अप्लाई किया जाता है.

नॉमिनी कैसे कर सकता है पॉलिसी कवर को क्लेम

पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु की स्थिति में उसका नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी/बैंक के पास जाकर बीमा राशि क्लेम कर सकता है. इसके लिए उसे पॉलिसीहोल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड जमा करना होगा. पॉलिसीहोल्डर की विकलांगता की स्थिति में उसे अस्पताल के पेपर्स और आधार कार्ड जमा करना होगा. हां, नॉमिनी को एक्सीडेंट के 30 दिनों के अंदर यह राशि क्लेम करनी होगी.

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