नहीं पसंद आया इंश्योरेंस एजेंट तो मिलेगा बदलने का मौका, IRDAI जल्द लागू करेगा नियम
Insurance Agent Portability: ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जल्द ही पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्टेबलिटी का विकल्प देने जा रहा है. इससे ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा.
Insurance Agent Portability: मार्केट रेगुलेटर IRDAI पॉलिसीहोल्डर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर आने वाला है. IRDAI जल्द ही एक ऐसा नियम जारी करने वाला है, जिसके तहत पॉलिसीहोल्डर को इंश्योरेंस एजेंट बदलने का मौका मिलेगा. अगर आप अपने इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस से खुश नहीं है तो अब मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपने एजेंट को बदलने का विकल्प मिलेगा. ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जल्द ही पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्टेबलिटी का विकल्प देने जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी लेने के बाद भी अपने इंश्योरेंस एजेंट को आसानी से बदल सकते हैं. बता दें कि पहले पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस एजेंट को बदलने का मौका नहीं मिलता था.
किन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मिलेगा ये ऑप्शन
बता दें कि जनरल इंश्योरेंस में एजेंट पोर्टेबलिटी (Agent Portability) का फायदा नहीं होगा लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो 20 साल तक की अवधि की होती है और शुरुआती प्रीमियम के बाद अगर पॉलिसी होल्डर अपने एजेंट की सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो इंश्योरेंस एक्सचेंज के माध्यम से एजेंट में बदलाव कर सकता है और नए एजेंट का चुनाव कर सकता है. एजेंट में बदलाव होने पर प्रीमियम पर मिलने वाला कमीशन फिर नए एजेंट को मिलेगा.
इंश्योरेंस में मिलेगा एजेंट पोर्टेबलिटी विकल्प
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जल्द ये नियम लागू करेगा. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, लंबी अवधि की पॉलिसी की वजह से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट पर नियम करने का फैसला किया गया है. बेहतर सर्विस नहीं मिलने पर पॉलिसी होल्डर को एजेंट में बदलाव का विकल्प पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा.
एजेंट को एक से ज्यादा पॉलिसी बेचने का विकल्प
हाल ही में एक खबर आई थी कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट्स एक से ज्यादा कंपनियों की पॉलिसी बेच पाएंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही इंश्योरेंस रेगुलेटर एक सेगमेंट में तीन-तीन एजेंट्स के नियम को मंजूरी दे सकता है. इंश्योरेंस कंपनियां और एजेंट्स एसोसिएशन भी मौजूदा एक कंपनी के एजेंट के नियम से बढ़ोतरी के पक्ष में हैं. बता दें कि हाल में भी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कॉरपोरेट एजेंट्स और ब्रोकर्स के लिए नियमों में छूट दी. साथ ही 9 कंपनियों के साथ करार करने की भी मंजूरी दी है.
2021 तक करीब 25 लाख एजेंट्स
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की साल 2021 तक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 24 लाख 55 हजार एजेंट्स हैं. हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में कुल एजेंट्स की संख्या 14 लाख 22 हजार है.