इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो बीमा कंपनियों को जरूर करना होगा ये काम, IRDAI ने बदल दिया KYC का ये नियम
Insurance Policy KYC Rules: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों को मौजूदा पॉलिसीधारकों की Verified KYC जानकारी Central Records Registry (CKYCRR) में अपलोड करने को कहा है.
Insurance Policy KYC Rules: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. अब बीमा कंपनियों को मौजूदा पॉलिसीधारकों की Verified KYC जानकारी Central Records Registry (CKYCRR) में अपलोड करनी होगी. यह कदम वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
31 जनवरी तक अपलोड करनी है जानकारी
वहीं, SEBI ने भी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRAs) को 1 अगस्त 2024 से Capital Market Investors की KYC जानकारी 31 जनवरी 2025 तक CKYCRR में अपलोड करने का निर्देश दिया था. इसके तहत, बीमा कंपनियों को यदि CKYCR द्वारा मौजूदा पॉलिसीधारक के KYC रिकॉर्ड में कोई अपडेट की जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्हें CKYCR से KYC रिकॉर्ड प्राप्त कर उसे अपडेट करना होगा.
क्या है CKYCRR?
CKYCRR एक ऐसा KYC सिस्टम है जिसे सभी वित्तीय लेन-देन, जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बीमा, और NPS में इस्तेमाल किया जा सकता है. IRDAI के इस कदम से म्यूचुअल फंड वितरक और बीमा एजेंट एक-दूसरे के CKYC डेटा का उपयोग कर सकेंगे, जिससे ग्राहक ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी.