इनकम टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा फायदा सीनियर सिटीजन्स को मिलता है. इनकम टैक्स के कई सेक्शन ऐसे हैं, जहां सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट होता है. लेकिन, अधिकतर लोगों को इन सेक्शंस की जानकारी नहीं होती. ऐसे में सीनियर सिटीजन के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इन सवालों केक जवाब लेकर हम आए हैं. आइये जानते हैं क्या हैं इनकम टैक्स के सीनियर सिटीजन से जुड़े FAQs.

आइए जान लेते है कि इनकम टैक्स लॉ के अनुसार किस उम्र में आप सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते है?

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इनकम टैक्स लॉ के अनुसार हम उन व्यक्तियों को सीनियर सिटीजन कहते है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम हो. वहीं सुपर सीनियर सिटीजन्स वो लोग होते है जिनकी उम्र 80  साल से ज्यादा होती है. एक बात और ध्यान देने वाली है कि इनकम टैक्स लॉ के अनुसार बेनिफिट्स उन्ही सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को मिलता है जो की भारत के रेजिडेंट होते है यानी भारत में रहते हैं. 

आइए अब जानते है कि इनकम टैक्स लॉ में सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्पेशल छूट है या नहीं?

जी हां, इनकम टैक्स लॉ में सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों केटेगरी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं.

सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स भरते समय क्या राहत मिलती है?

सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को सामान्य इनकम टैक्स पेयर की तुलना में ज्यादा छूट की सीमा दी जाती है. छूट की सीमा इनकम का वो हिस्सा होता है जिस तक एक व्यक्ति को कर का भुगतान नहीं करना होता है. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को दी गई छूट की सीमा इस प्रकार है:

सीनियर सिटीजन्सएक सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सिटीजन्स की तुलना में अधिक छूट की सीमा दी जाती है. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सीनियर सिटीजन्स को 3,00,000 रुपए की छूट दी गई है. वहीं नॉर्मल सिटीजन्स को 2,50,000 रुपए की छूट मिलती है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपए की एडिशनल बेनिफिट मिलता है. 

सुपर सीनियर सिटीजन्ससुपर सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन्स से भी ज्यादा छूट मिलती है. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सीनियर सिटीजन्स को 5,00,000 रुपए की छूट दी गई है, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन्स से 2,00,000 रुपए ज्यादा की और नॉर्मल सिटीजन्स से 3,00,000 रुपए ज्यादा की छूट मिलती है.

क्या सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन भरना ज़रूरी है?

नहीं, इनकम टैक्स लॉ के अनुसार सुपर सीनियर सिटीजन्स इनकम टैक्स रिटर्न को ऑफलाइन फाइल कर सकते है. उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि उनको अपना रिटर्न कैसे भरना हैं, वो चाहे तो इस प्रोसेस को ऑनलाइन भी कर सकते है.

क्या सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स भरने में कोई राहत मिलती है?

सेक्शन 208 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका एस्टिमेटेड इनकम टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा होता है, वो एडवांस टैक्स के तौर पर अपना इनकम टैक्स एडवांस में भर सकते है. लेकिन सेक्शन 207 के तहत सीनियर और सुपर सीनियर रेसिडेंट्स एडवांस टैक्स ना भी भरे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है.

सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को जमाराशि पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर क्या फायदे उपलब्ध हैं?

  • इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन्स को अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते पर 50,000 रुपए तक के मिलने वाले इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं भरना होता.
  • साथ ही इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 194A के तहत सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन्स के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते पर 50,000 रुपए तक के मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस भी नही कटता.

सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे पर क्या छूट है?

  • इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80 DDB के तहत सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को कई बिमारियों के इलाज के खर्चे पर छूट मिलती है.
  • इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80 D के तहत सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल इंस्युरेन्स प्रीमियम और उससे रिलेटेड चीज़ों में टैक्स बेनिफिट्स मिलते है.

 

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