ITR File किया है फिर भी आ गया है Income Tax Notice? तुरंत उठाएं ये 3 Steps
Income Tax Notice: आपको इनकम टैक्स नोटिस का जवाब भी जल्द से जल्द और सावधानी के साथ देना होता है, ऐसे में अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें? चिंता की बात नहीं है, कुछ चीजों का ध्यान रखें और फिर आगे के कदम उठाएं.
Income Tax Notice: इनकम टैक्स का नोटिस मिलना टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है. कभी-कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद टैक्स नोटिस आ सकता है, ऐसे में फिर समझ नहीं आता कि क्या करें, खासकर जब आपने अपना आईटीआर फाइल कर रखा हो. आपको इनकम टैक्स नोटिस का जवाब भी जल्द से जल्द और सावधानी के साथ देना होता है, ऐसे में अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें? चिंता की बात नहीं है, कुछ चीजों का ध्यान रखें और फिर आगे के कदम उठाएं.
किन वजहों से आ सकता है टैक्स नोटिस?
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टैक्स नोटिस क्यों भेजा जा सकता है. या तो आपने अपनी इनकम सही रिपोर्ट नहीं की है, डिडक्शन और क्लेम लिया है, लेकिन सही प्रूफ नहीं दिए हैं, हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया है, या आपके आईटीआर में कोई गड़बड़ी है, कोई टैक्स बकाया हो, या फिर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हो, नोटिस आने के ऐसे कई कारण हो सकते हैं.
क्या कुछ टैक्स भी भरना होगा?
नोटिस के बाद आपको ये भी सोचना होगा कि क्या जुर्माने का प्रावधान बन रहा है? अगर अनपेड टैक्स का मामला है तो आपको टैक्स भरना होगा, हो सकता है कि अनपेड टैक्स पर इंटरेस्ट बन गया हो और आपको ब्याज के साथ टैक्स भरना पड़े.
टैक्स नोटिस आने पर क्या करें?
इनकम टैक्स नोटिस मिले तो पैनिक करने से पहले अपने काम को 3 हिस्सों में बांट लें.
1. नोटिस को समझें
सबसे पहले आपको समझना होगा कि नोटिस आया क्यों है. चूंकि नोटिस कई कारणों से आ सकता है, ऐसे में आपके साथ कौन सा मामला है, इसे देखते हुए आपको अगला कदम उठाना होगा. नोटिस आता है, इसका मतलब बस ये ही नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ी की है, ये एक रूटीन कम्युनिकेशन भी हो सकता है.
2. आगे क्या करना है?
जब आपको ये समझ आ जाता है कि आपको नोटिस किस वजह से आया है, तो आप फिर आगे का स्टेप तय कर पाते हैं. आपको नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त दिया जाएगा. अगर आईटीआर में कुछ गड़बड़ी है, तो पहले आपको ये देखना होगा कि उस असेसमेंट ईयर के लिए आपके पास रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का विकल्प है या नहीं. अगर फाइलिंग क्लोज हो चुकी है तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहले अपील डालनी होगी, फिर मौका मिलने पर रिवाइज्ड आईटीआर भरना होगा.
3. टैक्स प्रोफेशनल की मदद लें
इनकम टैक्स नोटिस को समझने के लिए और सही दिशा में कदम उठाने के लिए टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेने में हिचके नहीं. बेहतर यही होगा कि आप टैक्स प्रोफेशनल के मार्गदर्शन में ही टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्स दें. कभी-कभी कुछ कैलकुलेशन हमें समझ नहीं आतीं, या फिर हमें पता नहीं होता कि सही कदम क्या होगा, ऐसे में मदद लेने पर आप दोबारा कोई गलती करने से बच जाते हैं.
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