ITR Filing: सैलरी में शामिल कराएं ये 10 अलाउंस, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बचेगा Tax
Written By: अनुज मौर्या
Sat, Jul 06, 2024 07:00 AM IST
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते वक्त हर शख्स सोचता है कि कैसे टैक्स बचाया जाए. टैक्स बचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है तमाम अलाउंस का, जो टैक्स फ्री हो जाते हैं और आपके पैसे बचाते हैं. ऐसे में जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं, तभी आपको अपनी सैलरी में तमाम अलाउंस शामिल करवा लेने चाहिए. आप अपनी सैलरी में बदलाव बीच में भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी कंपनी के एचआर से बात करनी होगी. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 अलाउंस के बारे में, जिन्हें सैलरी (How to save tax by changes in salary) में शामिल करवाते ही आपके काफी सारे पैसे बच जाते हैं.
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1- हाउस रेंट अलाउंस
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2- ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंस
ट्रांसपोर्ट भत्ता या ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस आपके ऑफिस और घर के बीच आने-जाने का खर्चा कवर करता है. वैसे तो अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी में ये अलाउंस देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं भी देती हैं. अगर आपकी सैलरी में यह हिस्सा नहीं है तो इसे शामिल करवाएं, ताकि उन पैसों पर आपका टैक्स ना लगे और आपका फायदा हो सके.
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3- फूड कूपन या एंटरटेनमेंट अलाउंस
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4- कार मेंटेनेंस अलाउंस
कई ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो अपने कर्मचारियों को कार मेंटेनेंस अलाउंस भी देती हैं. इस अलाउंस के तहत कर्मचारी को कार के मेंटेनेंस, उसके डीजल या पेट्रोल का खर्च और यहां तक की ड्राइवर की सैलरी तक दी जाती है. अगर आपका भी कार का ज्यादा खर्चा है, तो आप उसके लिए अपनी कंपनी के एचआर से बात कर सकते हैं. अगर कार मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.
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5- लीव ट्रैवल अलाउंस
यह एक ऐसा अलाउंस है, जिसे बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं. इसके तहत आपको कहीं घूमने जाने के लिए अलाउंस दिया जाता है. आप 4 साल में 2 बार लंबे टूर पर घूमने जा सकते हैं और एक तय सीमा तक उसका खर्च लीव ट्रैवल अलाउंस के तहत रीइम्बर्स करवा सकते हैं. तो अगर आप भी घूमना-फिरना पसंद करते हैं और आपकी सैलरी में एलटीए शामिल नहीं है तो इसे तुरंत शामिल करवाएं और टैक्स बचाएं.
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6- मोबाइल फोन और इंटरनेट अलाउंस
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7- यूनीफॉर्म अलाउंस
बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जो अपने कर्मचारियों को ये अलाउंस देती हैं. आप अपनी कंपनी में बात कर सकते हैं और अगर वहां यूनीफॉर्म अलाउंस मिलता है तो उसे सैलरी में शामिल करवा सकते हैं. कंपनी की तरफ से ये पैसे कर्मचारियों को यूनीफॉर्म का खर्च मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
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8- मेडिकल अलाउंस
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9- एजुकेशन/हॉस्टल अलाउंस
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