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Last Date तक भी नहीं भर पाए ITR तो क्या? जुर्माना तो लगेगा ही... जानिए कब जेल भी हो सकती है

ये तो सभी जानते हैं देरी से आईटीआर भरने पर जुर्माना (ITR Penalty) चुकाना होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या हैं नियम और कब आपको जेल (ITR Missing may land you in jail) की सजा भुगतना पड़ सकती है.
Updated on: June 30, 2024, 11.32 AM IST
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एक नजर जुर्माने के प्रावधान पर

अगर कोई शख्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है तो इसे बीलेटेड आईटीआर फाइल करना कहते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के मुताबिक, इस स्थिति में टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होती है.

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टैक्स नहीं लगा तो भी भरना होगा आईटीआर

कई लोग सोचते हैं कि पेनाल्टी तभी लगती है जब आपकी कोई टैक्स देनदारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा (पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये और नई में 3 लाख रुपये) से अधिक है तो आप पर 1000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. यानी अगर आप 87ए के तहत मिलने वाली रिबेट के दायरे में आते हैं तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है.

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सजा का भी है प्रावधान

ध्यान रखें कि टैक्स भरना और आईटीआर फाइल करना, ये दो अलग चीजें हैं. अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो आपको हर साल अपना टैक्स चुकाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए. टैक्स नहीं चुकाना तो अपराध है ही, आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में भी सजा का प्रावधान है.

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हो सकती है 2 साल तक की जेल

अगर कोई शख्स 142(1)(i), या 148 या 153A की धारा के तहत भेजे गए नोटिस के बावजूद अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. इसके तहत 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.

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इस स्थिति में 7 साल तक की जेल

वहीं अगर आप पर बनने वाली टैक्स लाएबिलिटी 25 लाख रुपये से अधिक है तो आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं. ऐसे में आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.