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ITR Filing: यूं ही नहीं मिल जाता HRA का फायदा, पहले करनी पड़ती हैं ये 3 कैलकुलेशन

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है. ऐसे में हर कोई आईटीआर फाइल करने की तैयारी में लगा हुआ है. जब भी बात आती है Tax Saving की तो उसमें हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) यानी एचआरए (HRA) एक बड़ा रोल निभाता है.
Updated on: June 23, 2024, 08.27 AM IST
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इन 3 में से सबसे कम HRA मिलेगा

जब आप एचआरए क्लेम कर रहे हों तो आपको 3 तरह के आंकड़े निकालने होते हैं. उनमें से जो भी आंकड़ा सबसे कम होता है, उस पर आपको टैक्स छूट मिलती है. पहला है जो एचआरए कंपनी की तरफ से सैलरी में दिया गया है, उसे क्लेम किया जा सकता है.

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मेट्रो-नॉन मेट्रो में एचआरए अलग-अलग

दूसरे आंकड़े की बात करें तो आप मेट्रो शहर में बेसिक सैलरी का 50 फीसदी तक एचआर क्लेम कर सकते हैं. वहीं नॉन मेट्रो शहर में बेसिक सैलरी का 40 फीसदी तक एचआरए क्लेम कर सकते हैं.

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रेंट और बैसिक सैलरी से कैल्कुलेशन

इसका तीसरा आंकड़ा निकालने के लिए आपको अपने घर के कुल सालाना रेंट में से बेसिक सैलरी का 10 फीसदी घटाना होगा. ध्यान रहे, पूरी सैलरी का 10 फीसदी ना घटाएं, सिर्फ बेसिक सैलरी वाले कंपोनेंट का 10 फीसदी घटाएं. इसके बाद जो राशि बचती है, उतना एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं.

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एक उदाहरण से समझते हैं

मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 3 लाख रुपये है और आप मेट्रो शहर में रहते हैं. साथ ही यह भी मान लेते हैं कि आपका हर महीने का घर का किराया 15 हजार रुपये है. वहीं आपके सैलरी स्ट्रक्चर में आपको कंपनी की तरफ से 1.6 लाख रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, जो पहली स्थिति में आप क्लेम कर सकते हैं. वहीं मेट्रो शहर में बेसिक सैलरी का 50 फीसदी यानी 1.5 लाख रुपये हुआ, जो दूसरी स्थिति में एचआर में क्लेम हो सकता है.

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अब समझते हैं तीसरी स्थिति का कैलकुलेशन

वहीं हर महीने 15 हजार रुपये रेंट का मतलब है कि आप साल में 1.80 लाख रुपये घर के किराए पर खर्च कर देते हैं. ऐसे में तीसरी स्थिति में कैल्कुलेशन करें तो आपके इस रेंट में से बेसिक सैलरी का 10 फीसदी घटाने के बाद जो रकम बचेगी, आप उसे एचआरए की तरह क्लेम कर सकते हैं. यानी 1.80 लाख- 30 हजार (बेसिक सैलरी का 10 फीसदी)= 1.50 लाख रुपये.

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1.5 लाख रुपये का एचआरए कर सकते हैं क्लेम

इस तरह भले ही आपको कंपनी की तरफ से 1.60 लाख रुपये का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, लेकिन आप 1.50 लाख रुपये तक ही एचआरए के तहत क्लेम कर सकते हैं. तो जब आप टैक्स प्लानिंग करें तो एचआरए के अमाउंट को उसी वक्त कैल्कुलेट कर लें, ना कि सैलरी स्ट्रक्चर वाले एचआरए के हिसाब से कैल्कुलेशन करें, क्योंकि 1 रुपये भी ज्यादा होने से कई बार लोग टैक्स के दायरे में आ जाते हैं.