Gig Workers पर कैसे लगता है Income Tax, किन चीजों पर मिलती है छूट, भरना होता है कौन सा फॉर्म?
Written By: अनुज मौर्या
Sun, Jul 07, 2024 07:00 AM IST
बहुत सारे लोग गिग वर्कर्स (Gig Worker) बन कर अपने घर पर ही रहते हुए या वहां के आस-पास कहीं काम करते हैं. आपको बता दें कि गिग वर्कर सिर्फ सामान की डिलीवरी करने वाले या ओला-उबर की कार-बाइक चलाने वाले ही नहीं हैं, दूसरे स्किल वाले लोग भी गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे पेटीएम-फोनपे के क्यूआर कोड लगाना, इंश्योरेंस या लोन सेल करना आदि. गिग वर्किंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी अच्छा कमाते हैं, ऐसे में उन पर टैक्स (Income Tax) भी लगता है. आइए जानते हैं कि गिग वर्कर्स पर कैसे लगता है टैक्स.
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गिग वर्कर्स पर कैसे लगता है टैक्स?
गिग वर्कर पर टैक्स एक नौकरीपेशा व्यक्ति पर लगने वाले टैक्स की तुलना में अलग तरीके से लगता है. इसके चलते वह नौकरीपेशा लोगों की तरह आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं. ना ही नौकरीपेशा लोगों की तरह 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम सैलरी के रूप में उनके खाते में नहीं आती है. हालांकि, अपने खर्चों के हिसाब से आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. गिग वर्कर को income from business and profession के तहत आयकर फाइल करना होता है.
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क्या होता है टैक्स स्लैब?
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कौन सा फॉर्म भरना होता है?
गिग वर्कर्स को आईटीआर-3 फॉर्म भरना होता है. वहीं अगर आपने प्रीजम्पटिव स्कीम चुनी है तो आपको आईटीआर-4 फॉर्म (सुगम) भरना होगा. यह आईटीआर-3 की तुलना में बहुत आसान है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की डिटेल्स भरनी पड़ती हैं. हालांकि, अगर सालाना कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा है और आप अपने नुकसान को कैरी फॉर्वर्ड करना चाहते हैं तो आईटीआर-3 फॉर्म ही भरना होगा.
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आईटीआर भरने की क्या होती है आखिरी तारीख?
गिगवर्कर के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 ही होती है. हालांकि, अगर वह किसी ऐसे प्रोफेशन में है, जो सेक्शन 44एबी के तहत ऑडिट के दायरे में आता है तो आखिरी तारीख बदल कर 31 अक्टूबर 2023 हो जाती है. ऐसे में फ्रीलांसर या गिग वर्कर को 30 सितंबर 2023 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है.
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