नौकरीपेशा लोगों को आते हैं इन 7 तरह के Income Tax Notice, जानिए आपके सामने होते हैं क्या विकल्प
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Oct 01, 2024 08:00 AM IST
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के बाद कई बार लोगों को आयकर विभाग की तरफ से कुछ तरह के नोटिस आते हैं. आयकर विभाग एक दो नहीं बल्कि 7 तरह के अलग-अलग नोटिस (Notice) भेज सकता है. यह सारे नोटिस आयकर अधिनियम के अलग-अलग सेक्शन के तहत भेजे जाते हैं. हर नोटिस का जवाब देने के लिए अलग-अलग टाइम दिया जाता है. आइए जानते हैं नौकरीपेशा लोगों को आयकर विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले इन 7 इनकम टैक्स नोटिस के बारे में.
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1. Section 143(1)(a) tax notice
यह टैक्स नोटिस तब भेजा जाता है, जब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आईटीआर को सफलतापूर्वक प्रोसेस कर लिया जाता है. इसमें बताया जाता है कि आईटीआर में किए गए टैक्स कैलकुलेशन को आयकर विभाग ने स्वीकार किया है या नहीं. अगर कोई मिसमैच होता है, तो उसकी जानकारी इसमें दी जाती है और आपसे उसे सही करने को कहा जाता है. मिसमैच को सही करने के लिए आयकर विभाग की तरफ से 30 दिन का वक्त दिया जाता है.
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2. Section 139 (9) defective ITR notice
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3. Section 142(1) tax notice
यह नोटिस किसी भी शख्स को तब भेजा जाता है, जब आयकर विभाग को लगता है कि शख्स की कमाई टैक्सेबल है, लेकिन उसने आईटीआर नहीं भरा. नोटिस में आपसे पूछा जाएगा कि टैक्स छूट की सीमा से अधिक इनकम होने के बावजूद आपने आईटीआर फाइल क्यों नहीं किया है. इस नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास करीब 15 दिन का वक्त होता है.
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4. Section 143 (2)
यह नोटिस किसी को भी तब भेजा जाता है, जब उसके आईटीआर की स्क्रूटनी करनी होती है. इसके तहत आयकर विभाग ये चेक करना चाहता है जो भी डिडक्शन या क्लेम उस शख्स ने किए हैं, वह कितने सही हैं. इन्हें चेक करने के लिए आयकर विभाग आपसे कुछ चीजों के सबूत भी मांग सकता है. इस नोटिस का जवाब देने के लिए भी आपके पास करीब 15 दिन का वक्त होता है.
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5. Section 148
जब कभी असेसमेंट ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इनकम असेसमेंट से बाहर रह गई है, तो आयकर विभाग की तरफ से आपको यह नोटिस मिल सकता है. ऐसे मामले में असेसमेंट ऑफिसर कोई ना कोई सबूत आपको पेश करता है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी कोई इनकम असेसमेंट से बाहर रह गई है. नोटिस में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों आपके मामले का री-असेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए. इसका जवाब देने के लिए आपके पास करीब 30 दिन का वक्त होता है.
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