Old Vs New Tax Regime: Which One Should You Choose?: इस बार टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करना काफी अलग रहेगा. केंद्र सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर (FY23) से पर्सनल इनकम टैक्स में काफी बदलाव किए हैं. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में घोषणा की थी कि अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्‍ट टैक्‍स रिजीम बना दिया गया है. इसके साथ पुरानी टैक्‍स रिजीम (Old Tax Regime) का ऑप्‍शन के तौर रखा गया है. यानी, टैक्‍सपेयर अगर चाहे, तो पुरानी टैक्‍स रिजीम का ऑप्‍शन चुन सकते हैं और उसके तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं. नए टैक्‍स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने पुराने टैक्‍स रिजीम की तरह 50 हजार का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन न्‍यू टैक्‍स रिजीम में भी देने का फैसला किया है. हम एक बार दोनों रिजीम की आपस में तुलना कर रहे हैं, ताकि आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपने लिए सही विकल्प चुन सकें. 

नए रिजीम में अब क्या-क्या मिलेगा? (New Tax Regime Benefits)

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नए टैक्स रिजीम में अब टैक्स स्लैब को घटाकर छह कर दिया गया है अब 3 लाख की आय पर शून्य, 3 से 6 लाख की आय पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होगा. नए टैक्स रिजीम में आपको 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. इसके अलावा 7.5 लाख तक की सैलरी पर रिबेट मिलेगा.

ये भी पढ़ें: Tax Saving Tips for FY23: टैक्स बचाने का मौका, सेविंग्स की अभी से कर लें तैयारी, ये 5 टिप्स करेंगे मदद

7.5 लाख की सैलरी पर आपको नई टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना होगा?

  • सैलरी इनकम: 7.5 लाख 
  • स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन- 50 हजार 
  • नई रिजीम में 80C डिडक्‍शन नहीं मिलेगा
  • ग्रॉस टोटल इनकम- 7 लाख 
  • कुल टैक्‍स देनदारी: 25 हजार (3-6 लाख पर ₹15,000 और 6-7 लाख पर ₹10,000) 
  • सेक्‍शन 87A में रिबेट: 25 हजार 
  • नेट टैक्‍स देनदारी: ज़ीरो

7.5 लाख की सैलरी पर आपको ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में कितना टैक्स देना होगा?  

  • सैलरी इनकम: 7.5 लाख 
  • स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन- 50 हजार 
  • 80C डिडक्‍शन: 1.5 लाख 
  • ग्रॉस टोटल इनकम- 5.5 लाख 
  • कुल टैक्‍स देनदारी: 22,500 (2.5-5 लाख पर ₹12,500 और 5-5.5 लाख पर ₹10,000) 
  • सेक्‍शन 87A में रिबेट: प्रभावी नहीं (पुराने टैक्‍स रिजीम में 5 लाख तक इनकम पर ही रिबेट है.)  
  • नेट टैक्‍स देनदारी: ₹22,500 (+सेस)

10 लाख की सैलरी पर न्यू रिजीम में कितना टैक्स देना होगा?

  • सैलरी इनकम: 10 लाख
  • स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन- 50 हजार 
  • पेंशन पर छूट: 50 हजार
  • ग्रॉस टोटल इनकम: 9 लाख
  • सेक्शन 87A में रिबेट: ज़ीरो
  • सेस: 4%
  • कुल टैक्स देनदारी: 45,000

10 लाख की सैलरी पर ओल्ड रिजीम में डिडक्शन के साथ कितना बनेगा टैक्स? 

  • सैलरी इनकम: 10 लाख
  • 80C डिडक्‍शन: 1.5 लाख
  • बैंक के ब्याज पर लाभ: 20,000
  • होम लोन इंटरेस्ट रेट: 2 लाख
  • स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन- 50 हजार 
  • पेंशन पर छूट: 50 हजार
  • ग्रॉस टोटल इनकम: 5.7 लाख
  • सेक्शन 87A में रिबेट: 26,500
  • सेस: 4%
  • कुल टैक्स देनदारी: 27,560

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें