Income Tax Calculator: इकनम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपनी वेबसाइट पर नए टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) को लाइव कर दिया है. इससे टैक्सपेयर्स ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपनी टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन कर सकते हैं. टैक्स कैलकुलेटर नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम पर लागू होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

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IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट में कहा, टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) अब लाइव है. इंडिविजुअल/HUF/AOP/BOI/Artificial Juridical Person(AJP) के लिए सेक्शन 115BAC के अनुसार ओल्ड टैक्स रिजीम की तुलना में नए टैक्स रिजीम की जांच करने के लिए समर्पित टैक्स कैलकुलेटर को अब आईटी विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

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यह टैक्सपेयर्स को यह आकलन करने में मदद करेगा कि कौन से टैक्स रिजीम में कम टैक्स देनदारी बनेगी. टैक्स कैलकुलेटर को एसेस करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in/)  पर जाना होगा और लिंक पर क्लिक करना होगा.

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आपको बता दें कि फाइनेंस बिल ने नए टैक्स रिजीम पेश की है, जिसे अप्रैल 2020 में सेक्शन 115BAC के तहत एक डिफॉल्ट रिजीम के रूप में शुरू किया गया था. हालांकि, कोई अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुन सकता है. नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स की कम दर लागू होती है, लेकिन नए रिजीम में टैक्स कोई छूट नहीं मिलती है..

न्यू टैक्स रिजीम में छूट की लिमिट 7 लाख रुपए

नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री है. जब इनकम 7 लाख रुपये से ज्यादा होती है, तो नया टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपये और 6 लाख रुपये के बीच इनकम पर टैक्स की दर 5% होगी. फिर इनकम में प्रत्येक ₹3 लाख की बढ़ोतरी पर टैक्स की दर 5% बढ़ जाएगी.

6 से 9 लाख रुपये के बीच आय पर टैक्स की दर 10% है, जबकि ₹9 से 12 लाख रुपये इनकम पर टैक्स की दर 15% और 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा.. वहीं 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए 30% की अधिकतम दर लागू है.

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