Income Tax Return: इन लोगों को नहीं फाइल करना होगा ITR, कई टैक्स नियमों में हुआ संशोधन, पढ़ें डीटेल्स
ITR Filing: वित्त मंत्रालय की एक ताजा घोषणा में कहा गया है कि अब 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही आय का स्रोत हैं, उनको अब आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है.
Income Tax Return: केंद्रीय बजट- 2023 आने से पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के अपने एक वादे पर अपडेट दिया है. सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव किया था, जिसपर ताजा अपडेट आया है. वित्त मंत्रालय ने आज गुरुवार को एक ट्वीट में अपने बजट प्रॉमिस को लेकर बताया कि 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही आय का स्रोत हैं, उनको अब आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा Section 194P जोड़ी गई है. ये धारा अप्रैल, 2021 से लागू है. इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किए गए हैं और बैंकों को इसकी जानकारी दी गई है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह सेक्शन ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है. इसके लिए संबंधित फॉर्म्स और शर्तों को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है. साथ ही रूल 31, रूल 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के संबोधन में इस पर घोषणा करते हुए कहा था कि "अब जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में हैं तो हम अपनी यात्रा और जोश के साथ जारी रखेंगे. हम देश में 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स कंप्लायंस का बोझ कम करेंगे. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय पेंशन और ब्याज से होती है, उन्हें लेकर हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्ति दी जाए. उनका जिस बैंक में अकाउंट होगा, वो बैंक उनकी आय पर जितना टैक्स बनेगा, वो टैक्स काट लेगा."
दरअसल, यह नियम पहले से लागू किया गया है कि एक ही बैंक अकाउंट पर पेंशन और ब्याज से आय पाने वाले 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल न करने की छूट है. अगर उनकी आय टैक्सेबल है तो बैंक उनके अकाउंट से टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं. इसे लेकर कहा गया है कि सेक्शन 194P अब ऑपरेशनलाइज्ड है और बैंकों को अपने डेक्लेरेशन फॉर्म सहित दूसरे संबंधित फॉर्म्स में बदलावों को लेकर नोटिफाई किया गया है.
यहां ये बता दें कि इससे आम टैक्सपेयर और उनके आईटीआर फॉर्म के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा.
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