बजट 2024 के बाद से ही सरकार की जिस घोषणा का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, वह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) पर बनाए नए नियम. नए नियमों के तहत सरकार ने टैक्स (Tax) की दर तो घटा दी थी, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन (Indexation) बेनेफिट को भी हटा दिया था. अब सरकार ने लोगों को नए और पुराने दोनों तरह के टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है. यानी अगर आपको इंडेक्सेशन के साथ 12.5 फीसदी की दर से कम कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, तो इसे चुन लें, वरना 20 फीसदी वाला टैक्स चुन लें. देखा जाए तो अब एलटीसीजी टैक्सेशन में भी इनकम टैक्स (Income Tax) की तरह नया और पुराना टैक्स सिस्टम बन गया है.

क्या कहा है सरकार ने?

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संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल (इंडेक्सेशन) किए बिना 12.5 प्रतिशत की नई योजना के तहत कर देने का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत कर का विकल्प भी होगा। दोनों विकल्पों में से जिसमें भी टैक्स कम बने, वह उसका भुगतान कर सकता है।

बजट में क्या हुई थी घोषणा?

सरकार की ओर से 2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था. हालांकि, इसमें पहले मिलने वाले इंडेक्सेशन का फायदा हटा लिया गया था. इंडेक्सेशन एक सूचकांक होता है, जिसमें असेट्स की कीमत को महंगाई के हिसाब से समायोजित किया जाता है. इस इंडेक्स को हर साल अपडेट किया जाता है. मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 1970 में खरीदी है तो आपको 2001 की फेयर वैल्यू हासिल करने का लाभ मिलेगा. लेकिन नए प्रस्ताव के तहत आप 2001 से लेकर 2024 तक के इंडेक्सेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

फायदे-नुकसान का कैलकुलेशन भी समझें

अभी तक नई व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे कुछ लोगों को तो फायदा था, लेकिन बहुत से लोगों को नुकसान भी हो रहा था. मान लीजिए आपने 2001 में 50 लाख रुपये का कोई घर खरीदा था, जिसे आप 2024-25 के दौरान 2 करोड़ रुपये में बेचते हैं. ऐसे में नई व्यवस्था में आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता और आपका कुल मुनाफा 1.5 करोड़ रुपये होता है. नई व्यवस्था के तहत आपको इस पर 12.5 फीसदी यानी करीब 18.75 लाख रुपये का टैक्स चुकाना पड़ता.

वहीं अगर आप इस मामले में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की पुरानी व्यवस्था चुनते हैं तो अब आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा. इंडेक्सेशन को जोड़कर देखा जाए तो 2024-25 में आपके घर की वैल्यू करीब 1.80 करोड़ रुपये निकलती है. यानी इस घर को 2 करोड़ रुपये में बेचने पर आपको हुआ लॉन्ग टर्म गेन टैक्स 20 लाख रुपये माना जाएगा. इस पर आपको 20 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा, जो करीब 14.75 लाख रुपये निकलता है. यानी इस मामले में पुरानी कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था से जाने पर आपको करीब 15.05 लाख रुपये का फायदा होगा.