LIC को मिल रहा नोटिस पर नोटिस! GST के बाद लगा इनकम टैक्स जुर्माना; बीमा कंपनी उठाएगी ये कदम
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत लगाया गया है.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को तीन आकलन वर्षों के लिए आयकर विभाग से 84 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस मिला है. कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उसने इस आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में LIC ने कहा कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत लगाया गया है. आयकर विभाग ने एलआईसी को यह नोटिस 29 सितंबर, 2023 को भेजा है. एलआईसी का गठन 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ किया गया था. मार्च, 2023 के अंत तक एलआईसी का संपत्ति आधार 45.50 लाख करोड़ रुपये और जीवन कोष 40.81 लाख करोड़ रुपये था.
DGGI ने भेजा था नोटिस
LIC ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि उसे बिहार- एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स (अपील), सेंट्रल डिवीजन से टैक्स नोटिस मिला है. ये 168.8 करोड़ जीएसटी, 107.1 करोड़ रुपये ब्याज और 16.7 करोड़ के पेनाल्टी का डिमांड नोटिस है. आरोप है कि LIC ने पॉलिसीहोल्डर्स की ओर से मिले प्रीमियम पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसे रिवर्स नहीं किया, साथ ही कुछ और उल्लंघन भी सामने आए हैं.
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