अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं कर पाए हैं तो तुरंत फाइल करें. बहुत सारे लोग आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को गंभीरता से नहीं लेते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई 2023 है, जिसमें अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. उम्मीद है कि इस बात आयकर विभाग आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगा. यानी अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये तो सभी जानते हैं देरी से आईटीआर भरने पर जुर्माना (ITR Penalty) चुकाना होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या हैं नियम और कब आपको जेल (ITR Missing may land you in jail) की सजा भुगतना पड़ सकती है.

एक नजर जुर्माने के प्रावधान पर

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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के मुताबिक, ऐसा प्रावधान है कि आखिरी तारीख तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होता है. पहले यह जुर्माना 10 हजार रुपये था, जिसे बाद में घटाया गया. वहीं अगर आप पर कोई टैक्स लाएबिलिटी नहीं बनती है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको कोई जुर्माना नहीं चुकाना होगा और आप कभी भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

क्या जेल भी हो सकती है?

ध्यान रखें कि टैक्स भरना और आईटीआर फाइल करना, ये दो अलग चीजें हैं. अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो आपको हर साल अपना टैक्स चुकाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए. टैक्स नहीं चुकाना तो अपराध है ही, आईटीआर फाइन न करने की स्थिति में भी सजा का प्रावधान है. 

अगर कोई शख्स 142(1)(i), या 148 या 153A की धारा के तहत भेजे गए नोटिस के बावजूद अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. इसके तहत 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.

वहीं अगर आप पर बनने वाली टैक्स लाएबिलिटी 25 लाख रुपये से अधिक है तो आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं. ऐसे में आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.