Income Tax Slab 2023: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्‍स को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं. इनमें न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्‍ट टैक्‍स रिजीम बना दिया गया है. इसके साथ पुरानी टैक्‍स रिजीम (Old Tax Regime) का ऑप्‍शन रखा गया है. यानी, टैक्‍सपेयर अगर चाहे, तो पुरानी टैक्‍स प्रणाली का ऑप्‍शन चुन सकते हैं और उसके अंतर्गत रिटर्न फाइल कर सकते हैं. नए टैक्‍स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने पुराने टैक्‍स रिजीम की तरह 50 हजार का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन न्‍यू टैक्‍स रिजीम में भी देने का फैसला किया है.

7.5 लाख तक सैलरीड इनकम टैक्‍स फ्री 

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न्‍यू टैक्‍स रिजीम में इस बात को लेकर शुरू में कन्‍फ्यूजन हुआ कि 7 लाख तक इनकम या 7.5 लाख तक की इनकम टैक्‍स के दायरे से बाहर हो जाएगी. क्‍योंकि बजट में सरकार ने टैक्‍स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी. साथ ही 50 स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन देने का फैसला किया. इस तरह इस बात पर गफलत हुई कि 7 लाख तक इनकम रिबेट में 50 हजार स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन शामिल होगा या यह अलग से होगा. इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्‍ता ने एक बयान में कहा कि नए रिजीम में सैलरीड टैक्‍सपेयर्स के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा. इस तरह 7.50 लाख रुपये तक की इनकम पर उन्‍हें कोई टैक्‍स नहीं देना होगा.

ICAI के पूर्व चेयरमैन और टैक्‍स एक्‍सपर्ट वेद जैन का कहना है कि अगर सैलरी से आपकी इनकम है, तो 7.5 लाख तक की इनकम टैक्‍स फ्री हो जाएगी. यानी, आपको कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. सैलरीड इनकम टैक्‍सपेयर के लिए यह एक राहत है. 

New Tax Regime Vs Old Tax Regime: 7.5 लाख पर कितना टैक्‍स (80C की छूट के साथ) 

न्‍यू टैक्‍स रिजीम

सैलरी इनकम: 7.5 लाख 

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन- 50 हजार 

80C डिडक्‍शन: प्रभावी नहीं 

ग्रॉस टोटल इनकम- 7 लाख 

कुल टैक्‍स देनदारी: 25 हजार (3-6 लाख पर ₹15,000 और 6-7 लाख पर ₹10,000) 

सेक्‍शन 87A में रिबेट: 25 हजार 

नेट टैक्‍स देनदारी: शून्‍य 

ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम 

सैलरी इनकम: 7.5 लाख 

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन- 50 हजार 

80C डिडक्‍शन: 1.5 लाख 

ग्रॉस टोटल इनकम- 5.5 लाख 

कुल टैक्‍स देनदारी: 22,500 (2.5-5 लाख पर ₹12,500 और 5-5.5 लाख पर ₹10,000) 

सेक्‍शन 87A में रिबेट: प्रभावी नहीं (पुराने टैक्‍स रिजीम में 5 लाख तक इनकम पर ही रिबेट है.)  

नेट टैक्‍स देनदारी: ₹22,500 (+सेस) 

New Tax Regime Vs Old Tax Regime: स्‍लैब और टैक्‍स रेट  

न्‍यू टैक्‍स रिजीम 

0 से ₹3 लाख तक = 0

₹3 से ₹6 लाख = 5%

₹6 से ₹9 लाख = 10%  

₹9 से ₹12 लाख = 15%  

₹12 से ₹15 लाख = 20% 

₹15 से ऊपर = 30% 

ओल्ड टैक्स रिजीम (60 साल से कम के इंडिविजुअल टैक्‍सपेयर्स के लिए)

0 से ₹2.5 लाख =  0

₹2.5 से ₹5 लाख = 5%

₹5 से ₹10 लाख = 20% 

₹10 से ऊपर = 30% 

 

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