अगर आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ 10 रुपये दान में देकर 12,500 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं तो शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है. इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट में एक सेक्शन है 80जी (80G), जिसके तहत आपको दान में दिए पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. अब आप सोचेंगे कि दान देकर टैक्स कैसे बचेगा?  आइए आपको समझाते हैं इसका पूरा गणित.

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वैसे तो हर कोई यही मानता है कि पैसे दान में वो देता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं. हालांकि, हकीकत में आप दान देकर बहुत सारे पैसों पर टैक्स (Tax) लगने से बचा सकते हैं. आइए समझते हैं एक सिचुएशन को, जिसमें अगर आप 10 रुपये दान (Donation) में दे दें तो आपको करीब 12,500 रुपये तक का टैक्स बचाने में मदद मिलेगी. सीधे-सीधे कहें तो आप लगभग 2.5 लाख रुपये पर टैक्स बचा सकेंगे. 

कितना लगेगा टैक्स?

मौजूदा टैक्स स्लैब को समझें तो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आपको कई सारे डिडक्शन मिलते हैं. अगर आप उस टैक्स रिजीम में हैं तो आपको 5.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसमें 2.5 लाख रुपये तक तो किसी पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं हर नौकरीपेशा को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है. ये छूट और डिडक्शन जोड़ने के बाद अगर आपकी कुल आय 5.5 लाख रुपये या उससे नीचे ही रहती है तो 87ए के तहत आपको 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी के स्लैब के तहत 12,500 रुपये की टैक्स रिबेट मिलती है. यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपकी कमाई इससे 10 रुपये भी ज्यादा हुई तो आपको 2.5 लाख रुपये पर मिलने वाला ये रिबेट नहीं मिलेगा.

10 रुपये दान में देकर बचाएं 12,500 रुपये

अगर 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद भी आपकी कमाई 5 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा रहे तो ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80जी का फायदा उठा सकते हैं. आप इसके तहत 10 रुपये दान में दे दीजिए. अब आप जब 80 जी के तहत 10 रुपये दान में दिखा देंगे तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये हो जाएगी. 5 लाख रुपये टैक्सेबल इनकम होने के चलते आपको 12,500 रुपये की टैक्स छूट मिल जाएगी और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. यहां भले ही हमने सिर्फ 10 रुपये का उदाहरण लिया है, लेकिन आपके लिए यह राशि अधिक भी हो सकती है. 

10 हजार दान करें, 13500 रुपये बचाएं

मान लीजिए आपकी कुल टैक्सेबल आय स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 5.10 लाख रुपये आती है. इस तरह आपको 2.5-5 लाख रुपये पर 5 फीसदी के हिसाब से 12,500 रुपये और बचे हुए 10 हजार रुपये पर 10 फीसदी के हिसाब से 1000 रुपये, यानी कुल मिलाकर 13,500 रुपये टैक्स चुकाना पड़ेगा. ऐसे में अगर आप 10 हजार रुपये दान दे देते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम फिर से 5 लाख रुपये हो जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी 10 हजार रुपये दान में देकर आप 13,500 रुपये पर टैक्स बचा लेंगे. इस तरह आपका कुल मुनाफा 3,500 रुपये का होगा.

लेकिन ध्यान रखनी होगी ये बात

दान देकर आप अपने पैसे तो बचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह दान उसी वित्त वर्ष के दौरान दिया गया हो, जिसके लिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं. यानी इसका फायदा उठाने के लिए आपको साल की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स की प्लानिंग शुरू कर देनी होगी. यानी आपको दान में 10 रुपया देकर टैक्स बचाना है तो कैलकुलेशन पहले से ही शुरू कर दें, ताकि आपको पता चल सके कि आप पर दरअसल कितना टैक्स लगने वाला है.