Income Tax Return: इनकम टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में विदेशी संपत्ति, आय का खुलासा नहीं किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को आईटीआर (ITR) में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय का खुलासा न करने पर कालाधन विरोधी कानून (Anti-Black Money Law) के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.

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आयकर विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए 'कंप्लायंस कम अवेयरनसे प्रोग्राम' के तहत शनिवार को एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR) में ऐसी जानकारी दर्ज करें.

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देनी होगी ये जानकारी

एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष में भारत के टैक्स निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं.

विभाग ने कहा कि इस मानदंड के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को अपने आईटीआर (ITR) में विदेशी परिसंपत्ति (FA) या विदेशी स्रोत से आय (FSI) अनुसूची को ‘अनिवार्य रूप से’ भरना होगा, भले ही उनकी आय “कर योग्य सीमा से कम’ हो या विदेश में संपत्ति ‘प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो.

10 लाख रुपये तक लग सकता है जुर्माना

परामर्श के अनुसार, “ITR में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. कर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन निवासी करदाताओं को ‘सूचनात्मक’ एसएमएस (SMS) और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है.

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31 दिसंबर अंतिम तारीख

यह संचार ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से ‘पहचान’ की गई है, जिसमें ‘सुझाव’ दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं. देर से और संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.