Income Tax Alert: नहीं भरा है टैक्स, तो 15 मार्च से पहले करें टैक्स का पूरा भुगतान, घर बैठे ऐसे करें फाइल
Income Tax Alert: वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयकर विभाग ने कुछ ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की है, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स का भुगतान वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है.
Income Tax Alert: वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि आयकर विभाग ने कुछ ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की है, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स का भुगतान वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है. विभाग एक एडवांस टैक्स ई-कैम्पेन चला रहा है, जिसका मकसद ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल के माध्यम से सूचित करना है जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है. उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी देनदारी की सही गणना करें और 15 मार्च को या उससे पहले एडवांस टैक्स जमा करें.
15 मार्च के पहले भरना होगा टैक्स आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, यह जानकारी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) मॉड्यूल होती है और व्यक्तियों/संस्थाओं को देखने के लिए उपलब्ध है. महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण देखने के लिए, व्यक्ति/संस्थाएं अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और अनुपालन पोर्टल पर जा सकते हैं. इस पोर्टल पर, महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए ई-अभियान टैब का उपयोग किया जा सकता है. घर बैठे भी कर सकते हैं टैक्स फाइल जो व्यक्ति/संस्थाएं ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं, उन्हें पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा. रजिस्टर के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करना होगा और संबंधित डीटेल्स भरना होगा. उसमें सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन किया जा सकता है और ई-कैम्पेन टैब के माध्यम से महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के संबंधित पोर्टल पर जा सकते हैं. ऐसे आप घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
- इसके बाद होम पेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.
- डैशबोर्ड पर जाकर ई-फाइल पर क्लिक करें.
- इसके बाद आयकर रिटर्न भर दें.