पति-पत्नी को एक दूसरे का हमसफर कहा जाता है. दोनों हर सुख-दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं. दोनों ना सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बल्कि एक-दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं. कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, जिन्हें अगर पति-पत्नी साथ मिलकर यानी ज्वाइंट तरीके से करें तो काफी फायदा हो सकता है. अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो इससे आपका काफी टैक्स (Tax Saving Tips) बच सकता है. आइए जानते हैं किन-किन तरीकों से आपकी पत्नी आपका इनकम टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं.

1- ज्वाइंट होम लोन से होगा फायदा

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अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे ज्वाइंट होम लोन लेकर खरीदें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं. ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं. इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में दोगुना फायदा होगा. प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं. वहीं ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट सेक्शन 24 के तहत मिल सकता है. यानी देखा जाए तो आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक पर टैक्स का फायदा पा सकते हैं. हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितने रुपये का है.

2- पत्नी को दें पैसे और शेयर बाजार में कराएं निवेश

अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट मिलती होगी. ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह हाउस वाइफ हैं तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी. वहीं अगर आप ये पैसे खुद ही निवेश करते और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपये हो जाता है. ऐसे में आपको 1 लाख रुपये पर टैक्स चुकाना पड़ता. 

3- पत्नी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन

बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो परिवार के दबाव में शादी तो कर लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी है. ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और उससे वह पढ़ाई करती हैं तो आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी. एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 सालों तक टैक्स छूट पा सकते हैं. यह छूट आपको सेक्शन 80E के तहत मिलती है. हालांकि, आपको लोन लेते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो.