इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कहा है कि अगर आप 31 मार्च, 2022 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड एनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा. पैन कार्ड Inactive होने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपने पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी आपका पैन कार्ड महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा. आयकर विभाग ने इसे लेकर हाल ही में एक ट्वीट भी किया था.

पैन और आधार को लिंक करने के लिए देने होंगे 1000 रुपये

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है और अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी. इतना ही नहीं, अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड Inactive हो जाएगा.

पैन कार्ड और आधार कार्ड को कैसे लिंक करें

पैन कार्ड और आधार कार्ड को बहुत ही आसानी से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा. अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आपको पैन की डीटेल्स डालकर ओटीपी आएगा, जिसे डालने के बाद आपको अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड बनाना होगा. इसके बाद अब आप Login here पर क्लिक करके यूजर आईडी में अपना पैन नंबर डालें, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग-इन कर लें.

लॉग-इन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगा जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगा. अगर आपको ये पॉप-अप विंडो नहीं दिखता है तो मेन्यू में जाकर प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. अब आपको स्क्रीन पर आपका नाम, जन्मतिथि, जेंडर आदि डीटेल्स दिखाई देगी. इसे चेक करने के बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें और Link Now बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा.