सरकार ने कंपनियों को दी राहत, ITR रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ाई
ITR: सरकार ने कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी.
ITR: सरकार ने कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 (ITR-&) में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.
ये भी पढ़ें- मोती की खेती बना देगी मालामाल, जानिए कैसे
डायरेक्ट कलेक्शन अबतक 23.51% बढ़ा
चालू वित्त वर्ष में सितंबर मध्य तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.51% बढ़कर 8.65 लाख करोड़ रुपये रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों की ओर से अधिक एडवांस टैक्स पेमेंट की वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान एडवांस टैक्स पेमेंट 21% बढ़ा है.
आंकड़ों के अनुसार, नेट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान 18.23 लाख करोड़ रुपये का 47.45% रहा है. पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा था.
अग्रिम कर की दूसरी किस्त के भुगतान की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी. मंत्रालय ने बयान में कहा कि 16 सितंबर तक 8,65,117 करोड़ रुपये के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 4,16,217 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट आयकर (CIT) और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) सहित 4,47,291 करोड़ रुपये का पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) शामिल है.