Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कहा कि जिन करदाताओं ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने आईटीआर (ITR) में हाई वैल्यू की विदेशी आय (Foreign Income) या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को अपने आयकर रिटर्न (ITR) में अनुसूची ‘विदेशी संपत्ति’ (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है.

SMS के जरिए दी जाएगी जानकारी

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सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सूचनात्मक संदेश उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर (ITR) जमा कर दिए हैं. बोर्ड ने बताया कि ये संदेश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली जानकारी के जरिये पहचाने गए व्यक्तियों के लिए हैं. इस जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या संभव है कि उन्हें विदेश से आमदनी हुई हो.

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इसका उद्देश्य उन लोगों को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने जमा किए गए आईटीआर (ITR) में अनुसूचि विदेशी संपत्ति को ठीक से पूरा नहीं किया है, खासकर उच्च मूल्य वाली विदेशी संपत्तियों से जुड़े मामलों में.

यह पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो करदाता अनुपालन को सरल बनाने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) की प्रतिबद्धता को उजागर करती है. सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) के माध्यम से प्राप्त डेटा का लाभ उठाकर, आयकर विभाग एक अधिक कुशल और टैक्सपेयर्स-अनुकूल प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहा है.

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सीबीडीटी (CBDT) को उम्मीद है कि सभी पात्र टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को पूरा करने और देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाएंगे. यह प्रयास न केवल विकसित भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है.

शेड्यूल फॉरेन एसेट्स को पूरा करने के बारे में विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन के लिए, करदाताओं को आयकर विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in से जानकारी लेनी चाहिए जहां उनकी मदद के लिए संसाधन और सहायता उपलब्ध है.