इनकम टैक्स में बचत! ये Steps करेंगे सेक्शन 80C से अलग पैसे बचाने में मदद
इनकम टैक्स के नए स्लैब के तहत 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री बनी रहेगी.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने का समय आ गया है. हालांकि लॉकडाउन के चलते अभी इसमें ढील दी हुई है. लेकिन तैयारियां चल रही हैं. इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80-सी के तहत टैक्स बचत के बारे में तो तकरीबन सभी लोग जानते ही हैं, यहां हम 80-सी से इतर कुछ और टैक्स सेविंग्स सेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं. जिनकी मदद से आप टैक्स में एक अच्छी रकम बचा सकते हैं.
इस बार टैक्स जमा करने के आपके पास दो ऑप्शन हैं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से टैक्सपेयर्स को दो ऑप्शन दिए हैं. टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं.
बता दें कि नए टैक्स स्लैब में सभी तरह की कर छूट को खत्म कर दिया गया है. इसमें किसी भी टैक्स सेविंग योजना को शामिल नहीं किया गया है. जबकि पुराने टैक्स स्लैब उन सभी छूटों को फायदा पहले की तरह मिलता रहेगा.
फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ किया था कि इस बार 120 में से 70 तरह की Tax बचत योजनाओं को खत्म किया गया है. दूसरी योजनाओं को भी धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा. आइए समझते हैं क्या हैं दोनों विकल्प:
नई व्यवस्था
इनकम टैक्स के नए स्लैब के तहत 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री बनी रहेगी. ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की इनकम पर 5 परसेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा.
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव शर्तों के साथ किया गया है. नए बदलाव के तहत टैक्स में छूट लेने के लिए आपको निवेश पर मिलने वाली छूट को छोड़ना होगा. मतलब अभी तक आप बीमा, निवेश, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस, HRA, 80C, 80CCC, 80D जैसे निवेश करके अपनी बचत करते थे और टैक्स छूट का भी फायदा लेते थे. लेकिन, नए स्लैब में ऐसा नहीं होगा.
पुरानी व्यवस्था
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-सी अभी भी टैक्स सेविंग की सबसे पॉपुलर च्वाइस है. ज्यातार लोग टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं.
इस ऑप्शन को आपनाकर आप इन बचत योजनाओं से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
पेंशन स्कीम
राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme-NPS) में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCD में टैक्स छूट मिलती है. सेक्शन 80सीसीई के तहत उपलब्ध 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर तो छूट मिलती ही है, लेकिन इसमें 50,000 रुपये की अलग से छूट का फायदा उठाया जा सकता है.
सेक्शन 80सीसीडी (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा की गई रकम पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इस तरह इस स्कीम में आप 2 लाख रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं.
होम लोन के ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत होम लोन (home loan) के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन की सुविधा मिलती है. इसी तरह इनकम टैक्स की धारा 24 बी के तहत होम लोन के ब्याज पर सालान 2 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है.
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इलेक्ट्रिक गाड़ी के लोन पर ब्याज छूट
सेक्शन 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन के ब्याज के 1.5 लाख रुपये तक के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है. यह लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 के बीच लिया हुआ होना चाहिए.