इनकम टैक्स रूल में नया बदलाव, विभाग ऐसे पकड़ेगा कर चोर
अगर आपने पिछले वित्त वर्ष का ITR फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो आप यह खबर आपके लिए है. नए नियम के अनुसार अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्सपेयर को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा.
अगर आपने पिछले वित्त वर्ष का ITR फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो आप यह खबर आपके लिए है. नए नियम के अनुसार अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्सपेयर को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा.
सरकार ने ई-असेसमेंट स्कीम तैयार की है. इस योजना के तहत एक नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा. इसी सेंटर के जरिये टैक्सपेयर को नोटिस भेजे जाएंगे.
मध्यस्थ होगा ई-असेसमेंट सेंटर
मौजूदा व्यवस्था में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर को सीधा नोटिस भेजा जाता था. इस नोटिस का टैक्स पेयर्स को जवाब देना होता है. लेकिन अब ई-असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर और आयकर विभाग के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा.
पहले खुद करेगा जांच
यह सेंटर पहले आयकर से जुड़े मामलों की जांच करेगा, इसके बाद संबंधित टैक्स पेयर से नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा. टैक्स पेयर्स की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयकर विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है.