ITR Filing: फायदे की बात- चूक गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन? अब 31 मार्च तक मिलेगा ITR भरने का मौका
ITR Filing: अगर आप भी 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक गए हैं तो अब भी मौका है. आप 31 मार्च तक मामूली लेट फीस देकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
Income tax return latest update: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. अगर आप इसे मिस कर चुके हैं तो चिंता की बात नहीं है. अभी भी आप ITR फाइल कर सकते हैं और वो भी बिना पेनाल्टी. लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक ITR भरने का मौका दे रहा है. अगर इस बीच भी कोई ITR नहीं भरता है तो मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. साथ ही डिपार्टमेंट आपको लीगल नोटिस भी भेज सकता है.
कितनी देनी होगी लेट फीस?
आयकर अधिनियम (Income tax act) की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक ITR नहीं भरने पर धारा 234A के तहत जुर्माना लगता है. अगर आप तय डेडलाइन चूक गए हैं तो 31 मार्च, 2022 तक 5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ ITR भर सकते हैं. अगर टैक्सपेयर की कुल इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसे सिर्फ 1000 रुपए ही जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर इनकम 2.50 लाख से कम है तो बिना जुर्माना भी रिटर्न भरा जा सकता है.
डेडलाइन चूकने पर क्या होते हैं नुकसान?
लेट ITR फाइल करके इनकम टैक्स के नोटिस से तो बचा जा सकता है. लेकिन, रिटर्न की डेडलाइन चूकने के कई नुकसान हैं. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, तय तारीख से पहले ITR फाइल करके अपने नुकसान को अगले वित्त वर्ष के लिए कैरी फारवर्ड किया जा सकता है. मतलब अगले वित्त वर्ष में अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं. लेकिन, समय से ITR न भरने पर इसका फायदा नहीं मिलता. वहीं, कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन-10A और 10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती. सेक्शन-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी नहीं मिलती.
इन धाराओं में भी नहीं मिलती छूट
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लेट इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) फाइल करने पर कई और सेक्शंस के तहत मिलने वाली छूट से भी आप वंचित रह सकते हैं. इनकम टैक्स कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का फायदा भी नहीं दिया जाता है.
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ITR भरते वक्त इन 6 बातों का रखें ध्यान
- सही ITR फॉर्म चुने.
- इनकम की सही जानकारी दें.
- छूट और टैक्स फ्री इनकम की गलत जानकारी न भरें.
- सही व्यक्तिगत जानकारी दें.
- टैक्स रिटर्न को वेरिफाई जरूर करें.
- फॉर्म 26AS से अपनी इनकम का सही मिलान करें.
10:34 AM IST