Income tax return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filling) करने का महीना है. जाहिर है आप अपनी पूरी तैयारी के साथ इसे समय से फाइल करने की कोशिश में हैं. लेकिन क्या आप आईटीआर फाइल करने से पहले यह क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं कोई गलती तो आपने नहीं की है? यह बेहद जरूरी है. कई बार लोग सही ITR फॉर्म चुनने में भी गलती कर बैठते हैं. यहां टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक टैक्सपेयर को आईटीआर फाइल करने से पहले किन बातों पर गौर करना चाहिए? साथ ही यह भी जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं.

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ITR की 10 बड़ी गलतियां

1.  गलत ITR फॉर्म भरना

2. सभी बैंक अकाउंट की जानकारी न देना

3. नोशनल इनकम छुपाना

4. अन्य स्रोत से आय छुपाना  

5. बच्चों की कमाई का हिसाब न देना

6. कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट न करना

7. बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट न करना

8. TAN की सही डिटेल न देना

9. एडवांस टैक्स की जानकारी न देना

10.कैपिटल गेन्स के बारे में न बताना

रिटर्न भरें,सावधानी से

सही ITR फॉर्म को चुनें

80C,अन्य डिडक्शन की सही जानकारी दें

आय को AIS से जरूर मिलाएं

कोई गिफ्ट मिला है, तो फार्म में जानकारी दें

कृषि आय,PF के पैसे की जानकारी भरें

`50 लाख से अधिक आय पर बैलेंस शीट फाइल करें

टैक्स रिजीम बदला है तो फॉर्म 10IE भरें

कैपिटल गेन आय को कैपिटल गेन अकाइउंट में जमा करवा दें

AIS-किस आय पर टैक्स?

AIS-एन्युल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट

सारी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन एक ही स्टेटमेंट में शामिल

AIS में दिखाई गई हर आय पर टैक्स नहीं देना

सैलेरी,रेंटल इनकम,प्रॉपर्टी खरीद,MF आदि की जानकारी

ITR-1 सहज

आय ₹50 लाख सालाना से कम है

सैलरी,पेंशन,एक हाउस प्रॉपर्टी,अन्य स्रोतों से आय है

कृषि आय ₹5000 तक है

ITR-2

बिजनेस/प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय है

कैपिटल गेंस,एक से ज्यादा घर,विदेश में संपत्ति

विदेश से आय `50 हजार से ज्यादा है

किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर  हैं

₹5000 से ज्यादा कृषि से आय है

ITR-3

बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय  

प्रॉपर्टी या कोई इनवेस्टमेंट बेचकर कैपिटल गेन/लॉस हुआ हो

ITR-4 सुगम

व्यक्ति, HUF,फर्म जिनकी ₹50 लाख तक की कुल आय है

जो 44AD,44ADA,44AE का फायदा उठाते हों

ITR-5- पार्टनरशिप फर्म के लिए

ITR-6- कंपनी के लिए

ITR-7- ट्रस्ट,सोसाईटी आदि जिनकी आय पर छूट मिलती है

फॉर्म 16 में क्या चेक करें?

PAN की सही जानकारी होनी चाहिए

पार्ट A में काटे गए टैक्स के ब्योरे का 26AS से मिलान करें

पार्ट B में इनकम के ब्योरा को क्रॉस चेक करें

रिटर्न भरने से पहले सैलेरी स्लिप और फॉर्म 26AS से मिलान करें

किसी गड़बड़ी पर कंपनी को सूचित करें

गिफ्ट रिटर्न में दिखाएं?

रिश्तेदार से मिला गिफ्ट टैक्स फ्री

अन्य से ₹50 हजार तक कैश ही ले सकते हैं

गिफ्ट को रिटर्न में जरूर दिखाएं

गिफ्ट देने वाले की बैंक स्टेटमेंट भी लें

गिफ्ट का स्रोत पूछे जाने पर जानकारी दें

रिटर्न में 80C की जानकारी

जीवन बीमा प्रीमियम की किस्त 10% से ज्यादा न हो

माता-पिता के नाम से बीमा छूट नहीं मिलेगी

हाउसिंग लोन रीपेमेंट पर छूट क्लेम,पूरे बने मकान पर ही

एजुकेशन फीस छूट केवल ट्यूशन फीस पर मिलती है

विदेश में पढ़ रहे बच्चे की पढ़ाई पर छूट क्लेम नहीं

कैपिटल गेन से आय

इन गलतियों से बचें

प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा

प्रॉपर्टी बेचने पर आई रकम कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करें

रिटर्न की आखिरी तारीख से पहले,रकम जमा करें

फ्लैट किस्तों में लिया तो बकाया रकम,कैपिटल गेन अकाउंट में डालें

शेयर डिविडेंड पर नियम

डिविडेंड पर टैक्स नियम में बदलाव

डिविडेंड पर शेयरधारक को ही टैक्स देना है

ब्याज पर 20% पर ही छूट क्लेम कर सकते हैं

F&O में वॉल्यूम ₹10 करोड़ से ज्यादा तो टैक्स ऑडिट होगा

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सवाल-जवाब

भुवनेश्वर से एक निवेशक का सवाल

FY21-22 में क्रिप्टो से कमाई हुई

क्रिप्टो की कमाई पर 30% टैक्स है

क्या 2021-22 की कमाई पर अभी टैक्स लगेगा?

निवेशक को जवाब

क्रिप्टो पर नई टैक्स दर FY22-23 से लागू है

मौजूदा वित्त वर्ष से क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स

पिछले साल हुई कमाई पर नॉर्मल दर पर टैक्स

दिल्ली से एक निवेशक का सवाल

आर्किटेक्ट हूं,काम के सिलसिले में कई दौरे होते हैं

क्लाइंट मेरे खर्चे के बिल रीइम्बर्स करते हैं

क्या अब से, मेरे खर्च पर 20% TDS काटेंगे?

टैक्स के नए नियम क्या कहते हैं?

निवेशक को जवाब

1 जुलाई 2022 से TDS का नया नियम

खर्च का बिल आपके नाम,तो TDS कटेगा

बिल क्लाइंट के नाम से,तो TDS नहीं कटेगा

बिल क्लाइंट के नाम से लीजिए,टैक्स से बचेंगे.