₹5 लाख से कम कृषि आय है तो बिना डॉक्यूमेंट फाइल करें ITR, पढ़ें इनकम टैक्स का ये नियम
Income Tax: वैसे तो आपको कोई डाक्यूमेंट नहीं देना है, लेकिन आईटीआर फॉर्म में आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि आपकी आय कृषि से है. जैसे कृषि पर खर्च, खेती में हुई हानि आदि की जानकारी डिस्क्लोज करनी होगी.
अगर आपकी सालाना आय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्लैब के दायरे में आती है तो जाहिर है तो आपको हर साल एसेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करना होता है. लेकिन इसमें भी एक अलग कंडीशन है. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक की सालाना आय कृषि (agricultural) से है तो आईटीआर फाइल करने के नियम अलग हैं. ऐसी स्थिति में आपको आईटीआर (ITR) फाइल करने में किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.
ऐसे लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) को वैसे तो आपको कोई डाक्यूमेंट नहीं देना है, लेकिन आईटीआर फॉर्म में आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि आपकी आय कृषि से है. जैसे कृषि पर खर्च, खेती में हुई हानि आदि की जानकारी डिस्क्लोज करनी होगी.
अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जैसे पिछले आठ एसेसमेंट ईयर में हुई खेती से हानि सालाना 5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको आईटीआर में पिन कोड के साथ जिले का नाम (जहां आपकी खेती की जमीन है) की जानकारी भरनी होती है. इसके अलावा आपकी अपनी जमीन है या लीज पर ये भी बतानी होती है.
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साथ ही आपकी जमीन की सिंचाई बारिश पर निर्भर है या सिंचित भूमि है, यह भी बताना होगा. लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कभी पूछताछ की स्थिति बनती है तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई तय डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं है. हां, आपने जो आईटीआर में जानकारी दी है, उससे जुड़े प्रूफ आपको दिखाने पड़ सकते हैं.