Budget Ki Baat: एक मिनट में आसान शबदों में जानें क्या है इनकम टैक्स की धारा 80डी
इनकम टैक्स में एक धारा है सेक्शन 80-डी. मेडिक्लेम के लिए आप जो भी प्रीमियम जमा करते हैं, उस पर आपको 25,000 रुपये तक की सालाना छूट मिलेगी.
आजकल हॉस्पिटल तो रहे नहीं, हॉस्पिटल की जगह 5 सितारा होटल ने ले ली है. चमक-दमक भरे इन अस्पतालों में इलाज के लिए पैसे भी ज्यादा लगते हैं. इतने ज्यादा कि एक आम आदमी इलाज ही न करा सके. महंगे इलाज के लिए मेडिक्लेम ही एकमात्र सहारा होता है. और जब मेडिक्लेम लेते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जेब से एक अच्छी-खासी रकम चली गई. और अगर अस्पताल नहीं गए तो ये मेडिक्लेम के पैसे बेकार ही चले जाएंगे.
ये अच्छी बात है कि आपको हॉस्पिटल न जाना पड़े और मेडिक्लेम में खर्च हुए पैसे से आप अपने टैक्स में बचत कर सकते हैं.
इनकम टैक्स में एक धारा है सेक्शन 80-डी. मेडिक्लेम के लिए आप जो भी प्रीमियम जमा करते हैं, उस पर आपको 25,000 रुपये तक की सालाना छूट मिलेगी. चाहे वह मेडिक्लेम खुद आपका हो, या फिर पति-पत्नी और बच्चों का हो, सभी के प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट आपको टैक्स में मिलेगी.
अगर आपके माता-पिता (60 साल से कम उम्र के) भी मेडिक्लेम में शामिल हैं, तो उनके प्रीमियम पर भी अलग से 25,000 रुपये की छूट मिलेगी. अगर माता-पिता 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और 50 हजार तक का आप मेडिक्लेम का प्रीमियम जमा करते हैं तो इस पर 50 हजार रुपये तक की छूट आपको आयकर में मिलेगी.
इसलिए मेडिक्लेम लेकर आप इलाज के दौरान होने वाले महंगे खर्च से भी चिंता मुक्त रहें और सेक्शन 80-जी के तहत इनकम टैक्स में भी छूट का फायदा उठाएं.
इस तरह मिलती है छूट
धारा 80 डी के तहत आप टैक्स में 1 लाख रुपये तक की छूट हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह सीधे-सीधे न मिलकर दो तरह से मिलेगी.
- 25 हजार से 50 हजार तक आपके खुद के और अपने परिवार (पति-पत्नी व बच्चे) के मेडिक्लेम पर.
- 25 हजार से 50 हजार तक अपने माता-पिता के लिए कराए गए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए.