ITR Filing 2022: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, उनके पास मात्र 5 दिन बचे हैं. जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पास आती जा रही है, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर इस तारीख को बढ़ाने की कवायद और तेज हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर इस समय 'Extend Due Date Immediately' जमकर ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के साथ खबर लिखने तक ट्विटर पर 14 हजार से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं. बता दें कि पिछले साल भी सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम चली थी. 

डेडलाइन बढ़ाने को लेकर मांग हुई तेज

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि इस समय ट्विटर पर 'Extend Due Date Immediately' का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग का इस्तेमाल कर यूजर्स अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मदद की गुहार लगा रहे हैं. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

किसी यूजर्स ने आईटीआर पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर इसे शेयर किया है और लिखा है कि पोर्टल फिर डाउन हो गया. इसके अलावा दूसरे यूजर्स दूसरी समस्याओं के साथ लास्ट डेट को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं. 

31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर भरा जा सकता है लेकिन ऐसा करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि की बात करें तो अगर किसी की आय 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, इसके अलावा अगर आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो 1000 रुपए जुर्माने की फीस अदा करनी होगी. 

3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल

विभाग की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग की ओर से तय की गई लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है. ये डाटा 25 जुलाई तक का ही है. 

विभाग ने लोगों से किया आग्रह

इनकम टैक्स विभाग लगातार अपने ट्विटर हैंडल से टैक्सपेयर्स से आग्रह कर रहा है कि अभी तक अगर किसी ने अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो भर लें. 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरी जा सकती है, नहीं तो उसके बाद जुर्माना लगेगा. अभी आईटीआर भरने के लिए मात्र 1 हफ्ता ही बचा है.