ITR Filing 2022: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आती जा रही है. ऐसे में लास्ट डेट के हड़बड़ी से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले ही अपना आईटीआर (ITR) समय पर दाखिल कर दें. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अबतक ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है. 

3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल

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विभाग की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग की ओर से तय की गई लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है. ये डाटा 25 जुलाई तक का ही है. 

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विभाग ने लोगों से किया आग्रह

इनकम टैक्स विभाग लगातार अपने ट्विटर हैंडल से टैक्सपेयर्स से आग्रह कर रहा है कि अभी तक अगर किसी ने अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो भर लें. 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरी जा सकती है, नहीं तो उसके बाद जुर्माना लगेगा. अभी आईटीआर भरने के लिए मात्र 1 हफ्ता ही बचा है. 

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर भरा जा सकता है लेकिन ऐसा करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि की बात करें तो अगर किसी की आय 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, इसके अलावा अगर आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो 1000 रुपए जुर्माने की फीस अदा करनी होगी.