इनकम टैक्स रिटर्न को ऐसे करें ई-वेरिफाई, फॉर्म को भेजने की जरूरत नहीं
E-verification: रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन आप नेट बैंकिंग, एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर के जरिये कर सकते हैं.
आईटीआर 5 फॉर्म को सीपीसी (CPC) को भेजने की जरूरत नहीं है. (रॉयटर्स)
आईटीआर 5 फॉर्म को सीपीसी (CPC) को भेजने की जरूरत नहीं है. (रॉयटर्स)
जब आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो पहले आपको आईटीआर 5 फॉर्म को सीपीसी (CPC) को भेजने की जरूरत पड़ती थी. लेकिन अब अब ऐसा नहीं है. आप इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन भी वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं. यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं. बता दें रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन आप नेट बैंकिंग, एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर के जरिये कर सकते हैं.
नेट बैंकिंग से वेरिफिकेशन
इसके लिए नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करें. अब बैंक की तरफ से दिए गए income tax e-filing लिंक पर क्लिक करें. फिर e-verify link against the reture to be verified पर क्लिक करें. और अब आपको वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है.
बैंक एटीएम भी है ऑप्शन
रिटर्न को आप बैंक एटीएम से भी वेरिफाई किया जा सकता है. इसके लिए बैंक एटीएम में एटीएम कार्ड स्वैप कराएं. फिर ई-फाइलिंग के लिए पिन डालें. अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC प्राप्त होगा. अब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और e-verify return using bank ATM ऑप्शन को सलेक्ट करें. इसके बाद फोन में मिला EVC डालें और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा.
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आधार ओटीपी का विकल्प
ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पैन से आधार को लिंक कराएं (अगर नहीं है तो). इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और e-verify return using bank Aadhaar OTP ऑप्शन को चुनें. ओटीपी जेनरेट करें. यह आपके मोबाइल फोन पर आएगा. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओटीपी डालें और आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.
बैंक अकाउंट से वेरिफिकेशन
ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. यहां बैंक अकाउंट नंबर को वैलिडेट करें (अगर नहीं किया है). इसे पूरा होने के बाद ई-फाइलिंग लिंक पर e-verify return using bank account details और ओटीपी जेनरेट करें. अब मोबाइल फोन पर आपको EVC मिलेगा. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर EVC एंटर करें. अब आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.
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डीमैट अकाउंट से करें वेरिफाई
ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. अब डीमैट अकाउंट को वैलिडेट करें (अगर पहले से नहीं है). इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें. यहां e-verify return using demat account detail ऑप्शन चुनें. अब ओटीपी जेनरेट करें जो आपके फोन पर EVC के रूप में मिलेगा. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर EVC डालें. अब यह वेरिफाई हो जाएगा.
06:04 PM IST